सभी को पहलुओं पर मुख्य सचिव को नीति निर्धारित कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ की याचिका में सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा दी जा रही मानव शक्ति सेवा के श्रमिकों को मिलने वाले मानदेय में विभिन्न विभागों में भारी अंतर को समाप्त करने व काम की निश्चित अवधि व अवकाश आदि सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा था कि सेवा शर्तों में एकरूपता कायम करने वाली नीति तैयार करते समय सुप्रीम कोर्ट के गुजरात मजदूर सभा केस के दिशा-निर्देशों को भी शामिल किया जाए। इसको लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया है।
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- Basic Shiksha News: नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र
- शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा हेतु "हिंदी विषय" के सम्पूर्ण नोट्स
- UPTET प्रमाणपत्र समेत अन्य ऑनलाइन डॉक्यूमेंट VERIFICATION LINK: वेबसाइट लिंक
- कीर्ति गौतम बनी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव
- शिक्षामित्र स्थानांतरण 2026: आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, नियम और नई गाइडलाइन
Govt Jobs : Opening
संविदाकर्मियों की सेवा शर्तों पर हलफनामा दाखिल, फैसला सुरक्षित
प्रयागराज: सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग संविदाकर्मियों के वेतन, अवकाश, काम की अवधि, मानव शक्ति और माडल सेवा शर्तों को लेकर मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसको पत्रावली पर रखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ कर रही है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तैयार कर पेश की गई नीति को पर्याप्त नहीं माना था और कहा था कि कई बिंदु छूट गए हैं।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें