इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी 2021 के प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह व सात अन्य की याचिका पर दिया है।याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक
अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2017 के प्रश्नों के उत्तर बदलकर उन्हें 2021 में पूछा है। प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। साथ ही पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न भी हैं। मांग की गई है कि हाईलेवल कमेटी से शिकायत का निस्तारण कराया जाए और याचियों को ग़लत प्रश्नों के उत्तरों का ग्रेस मार्क्स दिया जाए। साथ ही जब तक याचिका निस्तारित नहीं हो जाती, तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए।कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। याचियों का कहना है कि 2017 की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी। 14 प्रश्न गलत पाए गए थे। उन्हीं प्रश्नों को उत्तर में बदलाव कर दोबारा दिया गया है।
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