एनपीएस से अंतिम भुगतान पाने में अब कम समय लगेगा

 पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने एनपीएस से अंतिम भुगतान लेने के लिए तय समय सीमा को घटा दिया है।



पीएफआरडीए के मध्यस्थों-सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए), पेंशन फंड्स कस्टोडियन ने एनपीएस के सिस्टम इंटरफेस में सुधार किया है। अब अंशधारकों के निकासी अनुरोध अब टी+4 की जगह टी+2 दिन में निपटाए जाएंगे।

इसमें टी मतलब है जिस दिन अनुरोध किया गया और उसके बाद के दो दिन और लगेंगे। पहले इस काम में कुल पांच दिन लगते थे।