पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने एनपीएस से अंतिम भुगतान लेने के लिए तय समय सीमा को घटा दिया है।

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पीएफआरडीए के मध्यस्थों-सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए), पेंशन फंड्स कस्टोडियन ने एनपीएस के सिस्टम इंटरफेस में सुधार किया है। अब अंशधारकों के निकासी अनुरोध अब टी+4 की जगह टी+2 दिन में निपटाए जाएंगे।
इसमें टी मतलब है जिस दिन अनुरोध किया गया और उसके बाद के दो दिन और लगेंगे। पहले इस काम में कुल पांच दिन लगते थे।
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