शिक्षकों को कार्यमुक्ति के समय अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए : BSA

 सूच्य है कि शासनादेश संख्या 832/69-5-2023-133 / 2022 दिनांक 02.06.2023 के कम में सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के शिप/10518-693/2023-24 दिनांक 08.06.2023 एवं पत्रॉक: बै०शि०प०/ 12312

300/2023-24 दिनांक 14.06.2023 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में भारांक प्राप्त कर स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व भारांक हेतु प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों / अभिलखों का सत्यापन करने हेतु शासनादेश संख्या 1169 / 60-5-2023-133 / 2022 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 29.06.2023 के कम में सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांकः बे०शि०प०/ 15376-698 / 2023-24 दिनांक 29.06.2023 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में पाँच सदस्यीय गठित समिति द्वारा आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन के साथ भारांक हेतु अपलोड किये गये साक्ष्यों / अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त बिना भारांक के सामान्य आवेदक एवं अन्य सभी प्रकार के भारांक प्राप्त स्थानान्तरित शिक्षकों को (69000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों को छोड़कर) दिनांक 06.07.2023 को 1:00 बजे तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। कार्यमुक्त करते समय यह भी सुनिश्चित हो लें कि किसी शिक्षक के विरुद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही गतिमान न हो।


उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि कतिपय विकास खण्डों से शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि शिक्षकों को कार्यमुक्ति के समय अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। यदि किसी कार्मिक अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश का समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।