*एक ही पद पर* 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर
*सरकार/विभाग द्वारा पदोन्नति के अवसर न उपलब्ध कराने की दशा में.....* - चयन वेतनमान देय होगा,
उसके पश्चात भी 12 वर्ष एक उसी पद पर (अर्थात एक पद पर कुल 22 वर्ष , *पदोन्नति अवसर फिर न मिलने पर) - प्रोन्नत वेतनमान* (_#शर्तें लागू_ )...
_चयन/प्रोन्नत वेतनमान इंक्रीमेंट कतई नहीं हैं, बल्कि कार्मिक का वेतन अगले स्केल में वर्तमान मूल वेतन के निकट निर्धारित कर दिया जाता है (जो कि हमारे वेतन slab में यह अक्सर इंक्रीमेंट की तरह ही दिखता जरूर है.