मथुरा। राया क्षेत्र के शेरनी गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के रखरखाव के लिए शासन से मिली धनराशि को प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने शादी व पार्टियों में खर्च कर डाला। इस मामले में ग्राम प्रधान की शिकायत पर हुई जांच के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया। शिक्षिका को खंड शिक्षा अधिकारी राया से संबद्ध कर दिया है।
- 69000 शिक्षक भर्ती केस अपडेट : फिर से निराश हुए अभ्यर्थी, आज भी नहीं हो सकी सुनवाई, पहले भी दो बार टल चुकी हैं तारीखें, अब यह मिली डेट
- 69 हज़ार शिक्षक भर्ती: 5 साल में नहीं पूरी हुई भर्ती, हाई कोर्ट के बाद अभ्यर्थियों ने लगाई सुप्रीम कोर्ट से आस
- UP:69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में SC में सुनवाई आज, फैसले पर टिकीं कैंडिडेट्स की नजरें
- Kanpur News: कैमरे में कैद हुआ लेडी टीचर का ‘थर्ड डिग्री’ टॉर्चर, 47 सेकेंड में 4 साल के बच्चे को जड़ दिए 8 कंटाप
- UP News: 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, फैसले पर टिकीं निगाहें
- जनपद में संचालित समायोजन प्रक्रिया के अग्रिम चरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में अग्रिम आदेशों तक स्थगित
- मनपसंद जिले में तबादला शिक्षकों का मूल अधिकार नहीं: हाई कोर्ट
- 69000 सहायक शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में आज फाइनल सुनवाई, कपिल सिब्बल दिलाएंगे आरक्षित वर्ग को जीत
ग्राम प्रधान ने बीएसए से शिकायत कर आरोप लगाए कि शेरनी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम गर्ग ने शासन से स्कूल की रंगाई पुताई, खेलकूद सामग्री और स्टेशनी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा प्राप्त कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का उपयोग स्कूल के लिए न करके शादी और पार्टियों में खर्च कर दिया। इसके फोटो सोशल प्लेटफार्म पर पोस्ट किए।
इस मामले की शिकायत गांव के प्रधान राजेंद्र सिंह ने बीएसए से की। बीएसए ने इस मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी से कराई। जांच में इस बात की पुष्टि होने के साथ ही यह भी बात सामने आई की शिक्षिका द्वारा जुलाई 2024 में विभाग को गुमराह कर बाल देखभाल को अवकाश लिया था। जिसका उपयोग उन्होंने शादी विवाह पार्टी में जाकर किया। इस लापरवाह कार्यशैली के चलते बीएसए सुनील दत्त ने निलंबित कर दिया है।
बीएसए ने बताया कि स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम गर्ग को निलंबित कर खंड शिक्षा अधिकारी राया के कार्यालय से संबद्ध किया है। इस मामले में नामित जांच अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी को 15 दिन में आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए।