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पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभों को 18 तक याची के खाते में डालें: हाईकोर्ट

 प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा- आवेदकों की ओर से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद महालेखाकार, प्रयागराज एक सप्ताह के भीतर पीपीओ नंबर जारी करेंगे। इसके बाद तीन दिनों के भीतर इसे मुख्य कोष अधिकारी, प्रयागराज को भेज देंगे। साथ ही मुख्य कोष अधिकारी 18 नवंबर 2024 तक आवेदकों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति बकाया जारी कर देंगे।


यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने राज नाथ सिंह व 14 अन्य की अवमानना याचिका पर याची के अधिवक्ता अभय श्रीवास्तव को सुनकर दिया। सोनभद्र स्थित यूपी सीमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दाखिल कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की मांग की। पूर्व के आदेश का पालन न करने पर न्यायालय ने के विजयेंद्र पांडियन आयुक्त उद्योग कानपुर, एसएमए रिजवी सचिव वित्त विभाग उप्र और रवींद्र कुमार निदेशक पेंशन उप्र को तलब किया था।

सभी ने न्यायालय में उपस्थित होकर हलफनामा दाखिल कर कहा कि 22 अक्तूबर 2024 के आदेश के अनुसार आवेदकों को पेंशन लाभ स्वीकृत कर दिया गया है। उचित प्रक्रिया में पेंशन महालेखाकार, यूपी प्रयागराज की ओर से वितरित की जानी है। ब्यूरो

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