Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

तीन माह से ज्यादा के बच्चे को गोद लेने पर मातृत्व अवकाश क्यों नहीं

 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र

सरकार से पूछा कि तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर मातृत्व अवकाश दिए जाने और इससे अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने पर यह अवकाश न देने के पीछे क्या तर्क है। शीर्ष कोर्ट मातृत्व लाभ कानून, 1961 की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह कानून सिर्फ तीन माह से छोटे बच्चे को गोद लेने पर ही 12 माह के मातृत्व अवकाश की अनुमति देता है।



जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा, जनहित में पेश मामला प्रथमदृष्टया यह है कि यह एक सामाजिक कल्याण कानून है और शिशु की आयु को तीन महीने तक सीमित करने के पीछे कोई उचित वर्गीकरण नहीं किया गया। पीठ ने 12 नवंबर के आदेश में कहा, केंद्र ने तीन महीने की सीमा को न्यायोचित ठहराया है, पर सुनवाई के दौरान कई मुद्दे उठे हैं। पीठ ने केंद्र को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।


बच्चों से भेदभाव का दावा अक्तूबर 2021 में, शीर्ष कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था जिसमें दावा किया गया था कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5(4) बच्चों के प्रति भेदभावपूर्ण व मनमानी है।

Post a Comment

0 Comments

latest updates

latest updates

Random Posts