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मंजूरीः शिक्षकों का जिले के अंदर पारस्परिक तबादला हो सकेगा

 परिषदीय शिक्षकों के अंतःजनपदीय (जिले के अंदर) पारस्परिक स्थानान्तरण का आदेश शुक्रवार को जारी हो गया। प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम की ओर से जारी आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर अंतर जनपदीय (एक से दूसरे जिले) पारस्परिक स्थानान्तरण का आदेश भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने दस दिसंबर को दोनों तरह के तबादले का प्रस्ताव एकसाथ भेजा था।



खास बात यह है कि शिक्षकों का पारस्परिक स्थानान्तरण एक से दूसरे स्कूल में ही होगा। एक बार आवेदन हो जाने के बाद शिक्षकों को अपना आवेदन


वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। पेयरिंग के बाद अनिवार्य रूप से कार्यमुक्ति होगी। नियमानुसार एक सत्र में दो बार (गर्मी और जाड़े की छुट्टियों क्रमशः 20 मई से 15 जून 31 दिसंबर से 14 जनवरी) तक आपसी तबादला हो सकता है।


सॉफ्टवेयर तैयार होने, आवेदन आदि में लगने वाले समय को देखते हुए अब गर्मी की छुट्टियों में ही स्थानान्तरण की उम्मीद है। कक्षा एक से पांच तक विषय की बाध्यता नहीं है। छह से आठ तक के शिक्षकों का विषय अनुसार होगा। जिले

के अंदर तबादले में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। पहले शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 15 दिन में शिक्षकों को बीएसए कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा। उसके एक माह के अंदर डायट प्राचार्य की जिला स्तरीय समिति की बैठक, संस्तुति की कार्रवाई होगी। उसके बाद 15 दिन में आपत्तियां लेकर निस्तारण करेंगे। फिर छुट्टियों में तबादला आदेश जारी होगा

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