यह कोर्ट 6 जुलाई 15 में आइए नंबर 2 और 3 जो
की रिट पेटिशन न0 167/2015 था इसपे कुछ ऑर्डर
पास किये गए थे जो निम्न हैं। सुनवाई जारी रहेगा. 27
जुलाई 2015 को यह मामला सूचीबद्ध किया जाता है
दोपहर 2 बजे से विथ सिविल अपील (4347-4375).
मिस्टर वेंकट रमणी लर्न सीनियर
काउन्सिल जो की राज्य के उत्तरदायी हैं
व्यापक मात्रा में या कॉन्वेनिएन्से वॉल्यूम के तहत जोरदार पक्ष
रखे थे। वे अलग अलग राज्यो का रूल एवं नियंवाली को
भी प्रस्तुत या फ़ाइल किये। जिसपे जज साहब ने
डायरेक्शन देते हुए अलग अलग राज्यों का चयन प्रक्रिया एवं
उसपे दिए जाने वाले फॉर्मूले का विस्तृत ब्यौरा राज्य सरकार से मांगे
थे । IA NOS 2&3 इन रिट पेटिशन सिविल जो की
167/2015 से है। मिस्टर आनंद मेहता जो की
एप्लिकेंट के तरफ से कॉउंसल पर्सन थे , शिक्षा मित्र मामले में
कुछ रिपोर्ट सबमिट किये :-शिक्षा मित्रा जो की
टीचिंग एलिगिबिलिटी टेस्ट ((TET))
नहीं पास थे उन्हें प्राइमरी स्कूलों में
अप्पोइंट कैसे कर दिया गया जो की NCTE
की गाइड लाइन के विपरीत या
कांट्रेरी था और जो रूल फ्रेम हैं NCTE के गाइड
लाइन का उसपे राज्य सरकार का रूलिंग एक्ट भी
विपरीत था। आनंद मेहता सबका ध्यान इस और लगायें
की एक लैटर नंबर 2253/79-5-2014-282/98 जो
की 19 जून 2014 को डेटेड था उस लैटर को बेसिक
शिक्षा सेक्रेटरी द्वारा जारी या इस्सूएड्
किया गया था ,,उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अन्तर्गत। जब इस
लैटर का गहन परीक्षण किया गया ,हमे यह प्राप्त
हुआ की उस लैटर के अंदर जारी हुए दिशा
निर्देश में कहीं TET टीचिंग
एलिगिबिलिटी टेस्ट को पास करने का निर्देश
नहीं था।
हलांकि ,,एक डायरेक्शन शिक्षा मित्रा के अप्पोइंटेमेंट के लिए
जारी हुआ था जिसमे अस्सिटेंट टीचर के
पद पे up प्रदेश राज्य सरकार बेसिक के द्वारा पहल किया गया था।
इस पूरे प्रकरण पे राज्य सरकार से एफिडेविट 10 दिनों के अंदर
माँगा गया है माननीय जज साहब के द्वारा।उस
एफिडेविट में यह भी माँगा गया है की
कितने शिक्षा मित्र अब तक अप्पोइंटेड हो चुके हैं जो TET बिना
पास किये हैं।
सचिव और प्रमुख सचिव राज्य सरकार के बेसिक एजुकेशन
डिपार्टमेंट आफ उत्तर प्रदेश को यह निर्देश दिया जाता है
की दोपहर 2 बजे 27 जुलाई को वयक्तिगत रूप से
प्रेजेंट रहना होगा। अगर प्रेजेंट नहीं रहते तो इसके
लिए कंटेम्प झेलने को तईयार रहें। यहाँ ये बात जोर देकर कहना
अनश्वाश्यक है।
राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को अप्पोइंट नहीं करेगा ,जो
बिना टेट क्वालिफाइड किये सहायक अध्यापक के पद पे अप्पोइंटि
हैं।
बाई हैण्ड दस्ती नोटिश को मंजूर किया जाता है
इसी सिविल अपील (4347-4375) के
साथ।
******7*******
मिस्टर KK वेणु गोपाल जी के द्वारा यह सबमिट किया
जाता है जो शिक्षा मित्र की तरफ से लर्न कॉउंसल हैं
की यहाँ किसी एंट्रेन्स(TET) एग्जाम
की आवश्यक्ता नहीं है जो NCTE
की रूल फ्रेम के तहत व्यवस्था बनाया गया है।
मिस्टर अमित सिब्बल लर्न सीनियर विरोध करते हैं
की NCTE का रूल और किसी निश्चित
अमेंडमेंट के तहत शिक्षा मित्रों को दिया गया टेट से छूट या
अपीरिंग की छूट नहीं मिला था।
उपर्युक्त दिए गए सबमिशन रिपोर्ट के तहत आनंद मेहता
जी का कॉउंटर जो की एप्लिकेंट के
इंटेरलोकट्री या IA पे था और दूसरे काउंसल पर्सन के
द्वारा अपीरिंग थे वे सभी टेट पास कर चुके
हैं।
इस मोड़ पे ,हम बार एसोसिएशन को आगे करते हैं की
बहुत से(शिक्षा मित्रों)के केसों के मामले जो की
अल्लाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों के अपॉइंटमेंट के प्रकरण में
लंबित हैं ,,एवं बहुत से (शिक्षा मित्रों) के मामले लखनऊ हाई
कोर्ट बेंच में पेंडिंग या लंबित हैं। जो की उपर्युक्त
सबमिशन रिपोर्ट में संदर्भित हैं ,हम सोचते हैं सभी
दोनों जुडिसिरी के मामलों को (इलाहबाद+लखनऊ) दोनों
जगहों के मामलों का निस्तारण पूर्ण पीठ द्वारा सुना
जाय।हम इलाहबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय
से निवेदन करते हैं की एक पूर्ण पीठ का
गठन इस मामले पे करें। और जितने भी ऐसे मामले
लखनऊ बेंच में है उसे इलाहबाद हाई कोर्ट में ट्रान्सफर करें।
जिससे एकिकाइ में फैसला आ सके।हम यह प्राथना करते हैं
चीफ जस्टिस महोदय से की जितने
भी लंबितमामला है सबको 2 महीने के
अंदर डिस्पोज करें या फैसला सुनाये।हमारे द्वारा 6 जुलाई 15 को
अंतरिम आदेश पास किया गया था जिसके तहत 10 हफ्ताह में
सिविल अपील CA(4347-4375) का बलपूर्वक
निस्तारण हो सके।
****8*****
यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है, जो भी मेरे द्वारा कहा
गया था अंतरिम आर्डर में ,किसी भी
पार्टी को राहत नहीं दिया जाएगा पहले जब
तक हाई कोर्ट के तरफ से भी अंतरिम आर्डर पास
नहीं हो जाता। हम यहाँ पे कोई विचार नहीं
प्रस्तुत करना चाहते हैं इस मामले में। अनावश्यक मेरे द्वारा
जोर देकर कहा गया है,,,हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट
होगा वह मेरे ऊपर उधार के तौर पे होगा। याची पक्ष
और प्रतिवादी पक्ष दोनों पक्षओं को चैलेंज करने
की छूट है इस मामले पे,,जो नियमतः स्लाहयोग्य है।
इस सम्पूर्ण प्रभुत्व आर्डर से सभी शिक्षा मित्रों
की IA से संदर्भित रिटों को डिस्पोज किया जाता है।
वर्तमान समय में ,हम 25 फ़रवरी 15 के प्रारंभिक
आर्डर को हम आगे बढ़ाते हैं जिसका कनेक्शन अपॉइंटमेंट्स के
साथ था।
इसको पढ़ा जाय निम्नवत:-
यह कोर्ट,17 दिसंबर 14 के सुनवाई में लर्न कॉउंसिल के तहत
पार्टी एवं इसके परे दूसरे दिशा निर्देशों को क्रियान्वित
किया था निम्न डायरेक्शन है:-पूरी सुनवाई न होने के
कारण सिविल अपील 4347-4375/14के उपलक्ष्य
पे,, हम 25 मार्च 14 के आर्डर को inclined चेंज करते हुए
25 मार्च 14 को हम एक आर्डर पास किये ,और राज्य सरकार को
दिशा निर्देश दिए की जिसका नाम मालप्रकिट्स से परे है
और ऐसे लोग जिन्होंने 70% प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किये हों टेट
एग्जाम में।और ऐसे अभ्यर्थी जो schedule या
OBC क्लास से हैं ,phisciaaly कैंडिडेट्स को जिन्होंने 65%
प्रतिशत टेट मार्क्स प्राप्त किये हैं ऐसे लोगों को अप्पोइंट किया
जाय।यदि कोई ऐसी पॉलिसी जो राज्य सरकार
कवर करती हो दूसरे कैटेगरी को ,जो
आरक्षण के उद्देश्य हो , यहाँ सामान प्रतिशत के साथ इसका
प्रभाव समान कैटेगरी को दिया जाना चाहिए।और साथ
ही साथ इनके नियुक्ति पत्र पे यह भी
मेंशन होना चाहिए इनकी नियुक्ति इस सिविल
अपील CA (4347-4375) के आधीन
रहेगा।
*****9*****
इस अपील का निष्कर्ष और वे किसी
भी प्रकार से समान क्लेम की
दावेदारी नहीं कर सकते नियुक्ति के कारण।
इसलिए यह इशू दिशा निर्देश पास किया जाता है इस कोर्ट के द्वारा।
नियुक्ति पत्र के माध्यम से 6 हफ्ताह में इसकी
कार्यवाई हो।
मिस्टर वेंकट रमणी सीनियर काउंसिल राज्य
सरकार की तरफ से एक अफ्फिडेवित शपथपत्र
जोइंटली बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद से फ़ाइल किया
गया।जिसपे कुछ दिशा निर्देश यह थे
3:-25 मार्च में कहे गए आर्डर के अनुसार राज्य सरकार GO
पास किये जो निम्न डेट 27 जून 14 और 1 जुलाई 14 को यह
निर्णय लिया गया की परश्दीय विद्यालय में
72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग
की कायवाद शुरू किया जाय।और उसके अनुसार निम्नवत
कॉंशलिंग प्रक्रिया अपनायी जाय।
(1) फर्स्ट कौशलिंग 29 अगस्त 14 से 31 अगस्त 14
(2) दूसरी कौशलिंग 22 सितम्बर 14 से 30
सितम्बर14 तक।
(3)तीसरी कौशलिंग 5 नवंबर 14 से 13
नवंबर14 तक। (4) फोर्थ कौशलिंग 9 जनवरी 15 से
14 जनवरी 15 तक।
4:-17दिसंबर के कहे गए आर्डर के अनुसार माननीय
कोर्ट ने केवल 70%(105 मार्क्स) सभी जनरल
अभ्यर्थी और 65% (97.5) मार्क्स
सभी आरक्षित कैटेगरी को इस कौशलिंग में
भाग लेने के लिए पात्र माना गया था।
5:- उनमे से सभी को सिविल अपील के
तहत अपॉइंटमेंट किया जाय।
****10****
6:-कुछ अभ्यर्थी को एक से जादा कई अपॉइंटमेंट
लैटर डिफरेंट जिले में बाँट दिया गया लेकिन यहाँ क्लियर करना
आवश्यक है की केवल एक पोस्ट के लिए
ही अपॉइंटमेंट लैटर इशू किया जाय।इसके अलावा यद्यपि
83983 अपॉइंटमेंट लैटर इशू किया गया।हालाँकि सिर्फ 43651
कैंडिडट्स को ही जोइनिंग कराया गया।शेष 29174
अभ्यर्थियों के लिए आगे की कार्यवाई किया जा रहा है।
*****11****
एफिडेविट में कहे गए बातों के अनुसार, वेंकट रमणी
जी के द्वारा रखा गये तर्कपूर्ण बहस से यह बताया
गया की 4 हफ्ताह का समय सीमा राज्य
सरकार को मंजूर किया जाय जिससे 4 वीक में पब्लिक
नोटिस जारी करके इस वकैंसीज़ को पूर्ण
कराया जा सके।
इस सेक्शन पे मिस्टर VK सिन्हा सीनियर लर्न
काउंसिल , मिस्टर अजय जैन , मिस्टर जयंत मेहता, मिस्टर
अरविन्द श्रीवास्तव ,मिस रचना श्रीवास्तव
,मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव,लर्न काउंसिल प्रपत्र
सबमिट किये ,और कोर्ट के थ्रू यह जानना चाहें की
राज्य सरकार के पास अब तक कितने वकेंसीज़
खाली हैं।
मिस्टर रमणी सीनियर लर्न पर्सन सबमिट
एफिडेविट की मुझे इस प्रकरण में अगली
डेट ग्रांट करें।
इस juncture पे या इस मोड़ पे , हम यह नोट करते हैं कुछ
लाभ के साथ कि ,हम इस पेरसेंटजे के क्रिटेरिया को फिक्स्ड करते
हुए ऐसे SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी
65% को एक्सीसिस्ट करते हैं। इस मुद्दे पे मिस्टर
शर्मा बहस करते हैं।और ऐसे कैंडिडेट्स जो 60% मार्क्स टेट में
पाते हैं उन्हें भी सिविल अपील CA
(4347-4375) के अंतर्गत माने जाएंगे।.
** ***12*****
इसके साथ ऐसे अभ्यर्थी जो पर्सन विथ
डिसेबिलिटी(समान अवसर , समान लाभ पाने का
हकदार )अधिनियम 1995 के तहत और इस रूल को वोगुइ या
जारी करने वाली पालिसी के
तहत होगा। हम निर्देश देते हैं इस पोस्ट के अंतर्गत आने वाले
सभी कटेगरी को ,आरक्षण के रूल के
तहत आने वाले कटेगरी को ही आरक्षण
का कोटा मिले। एव एवं छैटीज़ आरक्षण के तहत अगर
सीट खाली हो तो उसे भी फिल
करवाया जाय।इस मामले को 22 अप्रैल 15 को
सूचीबद्ध किया जाय।यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ
की इस सिविल को हम अब फाइनल हियरिंग के तहत
सुनेगें।किसी भी पार्टी काउंसल
को स्थगन नहीं दिया जायेगा।
******# मिस्टर # प्रशांत # भूषण जी****जो
की रिट न0 89/2015 पे अपीयर्ड हुए
थे ,, unfathomable reason अथाह कारण प्रस्तुत किये जो
धांधली से लिप्त होकर अपॉइंट हुए और आगे
भी ऐसी संभावना है की जादा
से जादा लोग जो इस टेट एंट्रेंस में फेल हुए थे ऐसे लोग
भी फ़र्ज़ी तरीके से अथा
प्रवेश कर गए हैं। मिस्टर प्रशांत भूषण इस मामले पे अतरिक्त
एफिडेविट भी सबमिट किये।
मिस्टर हीरा लाल गुप्ता, बेसिक शिक्षा सचिव ,उत्तर
प्रदेश , जो आज कोर्ट में मौजूद थे प्रतिउत्तर रिपोर्ट duly फ़ाइल
सेल्फ अपने से किये और इसके साथ ही मिस्टर
भूषण जी को 4 हफ्ताह आज से समय दिया जाता है
अतरिक्त एफिडेविट फ़ाइल करें।
इस मामले को 2 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाय ।
दोपहर 2 बजे।
सचिव, प्रमुख सचिव दोनों लोग अगली सुनवाई पे
भी मौजूद रहें पर्सनली इस सिविल मामले
के साथ CA (4347-4375).
सम्पूर्ण आर्डर का हिंदी अनुवाद
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की रिट पेटिशन न0 167/2015 था इसपे कुछ ऑर्डर
पास किये गए थे जो निम्न हैं। सुनवाई जारी रहेगा. 27
जुलाई 2015 को यह मामला सूचीबद्ध किया जाता है
दोपहर 2 बजे से विथ सिविल अपील (4347-4375).
मिस्टर वेंकट रमणी लर्न सीनियर
काउन्सिल जो की राज्य के उत्तरदायी हैं
व्यापक मात्रा में या कॉन्वेनिएन्से वॉल्यूम के तहत जोरदार पक्ष
रखे थे। वे अलग अलग राज्यो का रूल एवं नियंवाली को
भी प्रस्तुत या फ़ाइल किये। जिसपे जज साहब ने
डायरेक्शन देते हुए अलग अलग राज्यों का चयन प्रक्रिया एवं
उसपे दिए जाने वाले फॉर्मूले का विस्तृत ब्यौरा राज्य सरकार से मांगे
थे । IA NOS 2&3 इन रिट पेटिशन सिविल जो की
167/2015 से है। मिस्टर आनंद मेहता जो की
एप्लिकेंट के तरफ से कॉउंसल पर्सन थे , शिक्षा मित्र मामले में
कुछ रिपोर्ट सबमिट किये :-शिक्षा मित्रा जो की
टीचिंग एलिगिबिलिटी टेस्ट ((TET))
नहीं पास थे उन्हें प्राइमरी स्कूलों में
अप्पोइंट कैसे कर दिया गया जो की NCTE
की गाइड लाइन के विपरीत या
कांट्रेरी था और जो रूल फ्रेम हैं NCTE के गाइड
लाइन का उसपे राज्य सरकार का रूलिंग एक्ट भी
विपरीत था। आनंद मेहता सबका ध्यान इस और लगायें
की एक लैटर नंबर 2253/79-5-2014-282/98 जो
की 19 जून 2014 को डेटेड था उस लैटर को बेसिक
शिक्षा सेक्रेटरी द्वारा जारी या इस्सूएड्
किया गया था ,,उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अन्तर्गत। जब इस
लैटर का गहन परीक्षण किया गया ,हमे यह प्राप्त
हुआ की उस लैटर के अंदर जारी हुए दिशा
निर्देश में कहीं TET टीचिंग
एलिगिबिलिटी टेस्ट को पास करने का निर्देश
नहीं था।
हलांकि ,,एक डायरेक्शन शिक्षा मित्रा के अप्पोइंटेमेंट के लिए
जारी हुआ था जिसमे अस्सिटेंट टीचर के
पद पे up प्रदेश राज्य सरकार बेसिक के द्वारा पहल किया गया था।
इस पूरे प्रकरण पे राज्य सरकार से एफिडेविट 10 दिनों के अंदर
माँगा गया है माननीय जज साहब के द्वारा।उस
एफिडेविट में यह भी माँगा गया है की
कितने शिक्षा मित्र अब तक अप्पोइंटेड हो चुके हैं जो TET बिना
पास किये हैं।
सचिव और प्रमुख सचिव राज्य सरकार के बेसिक एजुकेशन
डिपार्टमेंट आफ उत्तर प्रदेश को यह निर्देश दिया जाता है
की दोपहर 2 बजे 27 जुलाई को वयक्तिगत रूप से
प्रेजेंट रहना होगा। अगर प्रेजेंट नहीं रहते तो इसके
लिए कंटेम्प झेलने को तईयार रहें। यहाँ ये बात जोर देकर कहना
अनश्वाश्यक है।
राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को अप्पोइंट नहीं करेगा ,जो
बिना टेट क्वालिफाइड किये सहायक अध्यापक के पद पे अप्पोइंटि
हैं।
बाई हैण्ड दस्ती नोटिश को मंजूर किया जाता है
इसी सिविल अपील (4347-4375) के
साथ।
******7*******
मिस्टर KK वेणु गोपाल जी के द्वारा यह सबमिट किया
जाता है जो शिक्षा मित्र की तरफ से लर्न कॉउंसल हैं
की यहाँ किसी एंट्रेन्स(TET) एग्जाम
की आवश्यक्ता नहीं है जो NCTE
की रूल फ्रेम के तहत व्यवस्था बनाया गया है।
मिस्टर अमित सिब्बल लर्न सीनियर विरोध करते हैं
की NCTE का रूल और किसी निश्चित
अमेंडमेंट के तहत शिक्षा मित्रों को दिया गया टेट से छूट या
अपीरिंग की छूट नहीं मिला था।
उपर्युक्त दिए गए सबमिशन रिपोर्ट के तहत आनंद मेहता
जी का कॉउंटर जो की एप्लिकेंट के
इंटेरलोकट्री या IA पे था और दूसरे काउंसल पर्सन के
द्वारा अपीरिंग थे वे सभी टेट पास कर चुके
हैं।
इस मोड़ पे ,हम बार एसोसिएशन को आगे करते हैं की
बहुत से(शिक्षा मित्रों)के केसों के मामले जो की
अल्लाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों के अपॉइंटमेंट के प्रकरण में
लंबित हैं ,,एवं बहुत से (शिक्षा मित्रों) के मामले लखनऊ हाई
कोर्ट बेंच में पेंडिंग या लंबित हैं। जो की उपर्युक्त
सबमिशन रिपोर्ट में संदर्भित हैं ,हम सोचते हैं सभी
दोनों जुडिसिरी के मामलों को (इलाहबाद+लखनऊ) दोनों
जगहों के मामलों का निस्तारण पूर्ण पीठ द्वारा सुना
जाय।हम इलाहबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय
से निवेदन करते हैं की एक पूर्ण पीठ का
गठन इस मामले पे करें। और जितने भी ऐसे मामले
लखनऊ बेंच में है उसे इलाहबाद हाई कोर्ट में ट्रान्सफर करें।
जिससे एकिकाइ में फैसला आ सके।हम यह प्राथना करते हैं
चीफ जस्टिस महोदय से की जितने
भी लंबितमामला है सबको 2 महीने के
अंदर डिस्पोज करें या फैसला सुनाये।हमारे द्वारा 6 जुलाई 15 को
अंतरिम आदेश पास किया गया था जिसके तहत 10 हफ्ताह में
सिविल अपील CA(4347-4375) का बलपूर्वक
निस्तारण हो सके।
****8*****
यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है, जो भी मेरे द्वारा कहा
गया था अंतरिम आर्डर में ,किसी भी
पार्टी को राहत नहीं दिया जाएगा पहले जब
तक हाई कोर्ट के तरफ से भी अंतरिम आर्डर पास
नहीं हो जाता। हम यहाँ पे कोई विचार नहीं
प्रस्तुत करना चाहते हैं इस मामले में। अनावश्यक मेरे द्वारा
जोर देकर कहा गया है,,,हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट
होगा वह मेरे ऊपर उधार के तौर पे होगा। याची पक्ष
और प्रतिवादी पक्ष दोनों पक्षओं को चैलेंज करने
की छूट है इस मामले पे,,जो नियमतः स्लाहयोग्य है।
इस सम्पूर्ण प्रभुत्व आर्डर से सभी शिक्षा मित्रों
की IA से संदर्भित रिटों को डिस्पोज किया जाता है।
वर्तमान समय में ,हम 25 फ़रवरी 15 के प्रारंभिक
आर्डर को हम आगे बढ़ाते हैं जिसका कनेक्शन अपॉइंटमेंट्स के
साथ था।
इसको पढ़ा जाय निम्नवत:-
यह कोर्ट,17 दिसंबर 14 के सुनवाई में लर्न कॉउंसिल के तहत
पार्टी एवं इसके परे दूसरे दिशा निर्देशों को क्रियान्वित
किया था निम्न डायरेक्शन है:-पूरी सुनवाई न होने के
कारण सिविल अपील 4347-4375/14के उपलक्ष्य
पे,, हम 25 मार्च 14 के आर्डर को inclined चेंज करते हुए
25 मार्च 14 को हम एक आर्डर पास किये ,और राज्य सरकार को
दिशा निर्देश दिए की जिसका नाम मालप्रकिट्स से परे है
और ऐसे लोग जिन्होंने 70% प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किये हों टेट
एग्जाम में।और ऐसे अभ्यर्थी जो schedule या
OBC क्लास से हैं ,phisciaaly कैंडिडेट्स को जिन्होंने 65%
प्रतिशत टेट मार्क्स प्राप्त किये हैं ऐसे लोगों को अप्पोइंट किया
जाय।यदि कोई ऐसी पॉलिसी जो राज्य सरकार
कवर करती हो दूसरे कैटेगरी को ,जो
आरक्षण के उद्देश्य हो , यहाँ सामान प्रतिशत के साथ इसका
प्रभाव समान कैटेगरी को दिया जाना चाहिए।और साथ
ही साथ इनके नियुक्ति पत्र पे यह भी
मेंशन होना चाहिए इनकी नियुक्ति इस सिविल
अपील CA (4347-4375) के आधीन
रहेगा।
*****9*****
इस अपील का निष्कर्ष और वे किसी
भी प्रकार से समान क्लेम की
दावेदारी नहीं कर सकते नियुक्ति के कारण।
इसलिए यह इशू दिशा निर्देश पास किया जाता है इस कोर्ट के द्वारा।
नियुक्ति पत्र के माध्यम से 6 हफ्ताह में इसकी
कार्यवाई हो।
मिस्टर वेंकट रमणी सीनियर काउंसिल राज्य
सरकार की तरफ से एक अफ्फिडेवित शपथपत्र
जोइंटली बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद से फ़ाइल किया
गया।जिसपे कुछ दिशा निर्देश यह थे
3:-25 मार्च में कहे गए आर्डर के अनुसार राज्य सरकार GO
पास किये जो निम्न डेट 27 जून 14 और 1 जुलाई 14 को यह
निर्णय लिया गया की परश्दीय विद्यालय में
72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग
की कायवाद शुरू किया जाय।और उसके अनुसार निम्नवत
कॉंशलिंग प्रक्रिया अपनायी जाय।
(1) फर्स्ट कौशलिंग 29 अगस्त 14 से 31 अगस्त 14
(2) दूसरी कौशलिंग 22 सितम्बर 14 से 30
सितम्बर14 तक।
(3)तीसरी कौशलिंग 5 नवंबर 14 से 13
नवंबर14 तक। (4) फोर्थ कौशलिंग 9 जनवरी 15 से
14 जनवरी 15 तक।
4:-17दिसंबर के कहे गए आर्डर के अनुसार माननीय
कोर्ट ने केवल 70%(105 मार्क्स) सभी जनरल
अभ्यर्थी और 65% (97.5) मार्क्स
सभी आरक्षित कैटेगरी को इस कौशलिंग में
भाग लेने के लिए पात्र माना गया था।
5:- उनमे से सभी को सिविल अपील के
तहत अपॉइंटमेंट किया जाय।
****10****
6:-कुछ अभ्यर्थी को एक से जादा कई अपॉइंटमेंट
लैटर डिफरेंट जिले में बाँट दिया गया लेकिन यहाँ क्लियर करना
आवश्यक है की केवल एक पोस्ट के लिए
ही अपॉइंटमेंट लैटर इशू किया जाय।इसके अलावा यद्यपि
83983 अपॉइंटमेंट लैटर इशू किया गया।हालाँकि सिर्फ 43651
कैंडिडट्स को ही जोइनिंग कराया गया।शेष 29174
अभ्यर्थियों के लिए आगे की कार्यवाई किया जा रहा है।
*****11****
एफिडेविट में कहे गए बातों के अनुसार, वेंकट रमणी
जी के द्वारा रखा गये तर्कपूर्ण बहस से यह बताया
गया की 4 हफ्ताह का समय सीमा राज्य
सरकार को मंजूर किया जाय जिससे 4 वीक में पब्लिक
नोटिस जारी करके इस वकैंसीज़ को पूर्ण
कराया जा सके।
इस सेक्शन पे मिस्टर VK सिन्हा सीनियर लर्न
काउंसिल , मिस्टर अजय जैन , मिस्टर जयंत मेहता, मिस्टर
अरविन्द श्रीवास्तव ,मिस रचना श्रीवास्तव
,मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव,लर्न काउंसिल प्रपत्र
सबमिट किये ,और कोर्ट के थ्रू यह जानना चाहें की
राज्य सरकार के पास अब तक कितने वकेंसीज़
खाली हैं।
मिस्टर रमणी सीनियर लर्न पर्सन सबमिट
एफिडेविट की मुझे इस प्रकरण में अगली
डेट ग्रांट करें।
इस juncture पे या इस मोड़ पे , हम यह नोट करते हैं कुछ
लाभ के साथ कि ,हम इस पेरसेंटजे के क्रिटेरिया को फिक्स्ड करते
हुए ऐसे SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी
65% को एक्सीसिस्ट करते हैं। इस मुद्दे पे मिस्टर
शर्मा बहस करते हैं।और ऐसे कैंडिडेट्स जो 60% मार्क्स टेट में
पाते हैं उन्हें भी सिविल अपील CA
(4347-4375) के अंतर्गत माने जाएंगे।.
** ***12*****
इसके साथ ऐसे अभ्यर्थी जो पर्सन विथ
डिसेबिलिटी(समान अवसर , समान लाभ पाने का
हकदार )अधिनियम 1995 के तहत और इस रूल को वोगुइ या
जारी करने वाली पालिसी के
तहत होगा। हम निर्देश देते हैं इस पोस्ट के अंतर्गत आने वाले
सभी कटेगरी को ,आरक्षण के रूल के
तहत आने वाले कटेगरी को ही आरक्षण
का कोटा मिले। एव एवं छैटीज़ आरक्षण के तहत अगर
सीट खाली हो तो उसे भी फिल
करवाया जाय।इस मामले को 22 अप्रैल 15 को
सूचीबद्ध किया जाय।यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ
की इस सिविल को हम अब फाइनल हियरिंग के तहत
सुनेगें।किसी भी पार्टी काउंसल
को स्थगन नहीं दिया जायेगा।
******# मिस्टर # प्रशांत # भूषण जी****जो
की रिट न0 89/2015 पे अपीयर्ड हुए
थे ,, unfathomable reason अथाह कारण प्रस्तुत किये जो
धांधली से लिप्त होकर अपॉइंट हुए और आगे
भी ऐसी संभावना है की जादा
से जादा लोग जो इस टेट एंट्रेंस में फेल हुए थे ऐसे लोग
भी फ़र्ज़ी तरीके से अथा
प्रवेश कर गए हैं। मिस्टर प्रशांत भूषण इस मामले पे अतरिक्त
एफिडेविट भी सबमिट किये।
मिस्टर हीरा लाल गुप्ता, बेसिक शिक्षा सचिव ,उत्तर
प्रदेश , जो आज कोर्ट में मौजूद थे प्रतिउत्तर रिपोर्ट duly फ़ाइल
सेल्फ अपने से किये और इसके साथ ही मिस्टर
भूषण जी को 4 हफ्ताह आज से समय दिया जाता है
अतरिक्त एफिडेविट फ़ाइल करें।
इस मामले को 2 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाय ।
दोपहर 2 बजे।
सचिव, प्रमुख सचिव दोनों लोग अगली सुनवाई पे
भी मौजूद रहें पर्सनली इस सिविल मामले
के साथ CA (4347-4375).
सम्पूर्ण आर्डर का हिंदी अनुवाद
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