सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीचरों के खाली पदों पर चिंता
जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि वह अगली तारीख में अब इस मसले पर सुनवाई
करेगी कि असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति के लिए टीईटी ही मुख्य क्राइटेरिया
होगा या फिर टीईटी के साथ अन्य अकेडेमिक क्राइटेरिया भी होना चाहिए।
क्या एनसीटीई की गाइडलाइंस मानने के लिए तमाम राज्य बाध्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यूपी में कुल 3.3 लाख टीचरों
की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह 7 दिसंबर तक बताएं कि आखिरकार यूपी
में कितने टीचरों की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ यूपी
सरकार की अपील पर विस्तार से सुनवाई होगी।
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