इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने प्रयागराज के ज्ञान वीर सिंह व 32 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। अधिवक्ता सिद्दीकी का कहना है कि 13 अगस्त 2018 को परिणाम घोषित किया गया। जिला आवंटित करने में अनियमितता को लेकर याचिका की गई। कोर्ट के आदेश पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सूची जारी की गई। शिखा सिंह के केस में 29 अगस्त 2019 को नए सिरे से मेरिट से जिला आवंटित करने का निर्देश दिया गया। याची योग्य घोषित किए गए हैं लेकिन उन्हें अब तक जिला आवंटित नहीं किया गया है।