07 दिसम्बर 2015 के आदेश के आधार पर राहत मांगने वालों को नियुक्त कीजिये अन्यथा वजह बताइये

जब दिनांक 24 अगस्त 2016 को कोर्ट ने आदेश किया कि दिनांक 07 दिसम्बर 2015 के आदेश के आधार पर राहत मांगने वालों को नियुक्त कीजिये अन्यथा वजह बताइये ।
मुझे पूर्ण विश्वास था कि सरकार वजह बताएगी जिसके बाद कोर्ट SM मुद्दा पुनः टैग कर देगी ।
यदि दिनांक 22 फरवरी 2017 तक टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों को राहत न मिली तो फिर उक्त तिथि को अथवा अगली तिथि को SM का समायोजन निरस्त हो जायेगा ।
इसके बाद यदि 64 हजार प्रशिक्षु और 862/1100 याची प्रशिक्षु आउट न हुये तो फिर सभी अचयनित नियुक्त होंगे, अन्यथा तत्कालीन रिक्तियों व निर्णीत चयन के आधार के अनुरूप मुकदमा निर्णीत होगा ।
जिस तरह कोर्ट अपने अंतरिम निर्णय पर दृढ़ है यह अचयनितों के लिए सुखद होगा ।
अंतरिम निर्णय से हटते हैं तो फिर भूकंप तो हर खेमे में आएगा , तब तो आज जो पुरानी पेंशन के लिए परेशान हैं वो रोजी-रोटी के लिए परेशान हो जायेंगे ।
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