हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मित्रों के आएंगे अच्छे दिन, मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक में समायोजित हुए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी की याचिका पर
सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को 28 दिनों के अंदर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने और वेतन वृद्धि के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश से करीब 3652 शिक्षकों को फायदा होगा।

शिक्षकों के आएंगे अच्छे दिन

गौरतलब है कि शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक में समायोजित हुए शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा था और न ही उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा ही मिल रहा था। इससे उनमें विभाग के प्रति काफी नाराजगी थी। शिक्षा मित्रों के इस मामले को लेकर उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की पीठ ने शिक्षा विभाग को 28 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने और वेतन वृद्धि के आदेश दिए हैं।

हजारों शिक्षकों का मिलेगा बढ़ा वेतन

आपको बता दें कि साल 2015 में शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर हुआ था। इसके बावजूद शिक्षा विभाग उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी ने नैनीताल हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब अदालत द्वारा दिए गए आदेश के बाद राज्य के करीब 3652 शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
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