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केस का टर्निंग पोइंट : जब जज ने कहा की समायोजन तो अवैध है................

मित्रों शिक्षा मित्र का समायोजन निरस्त होना तय है ,आज़ क्या हुआ ,उसके पहले ये जान ले की कल केस की शुरआत रामजेठमलानी से होगी जिनका कहना था आज़ की हाइकोर्ट से शिक्षा मित्रों का समायोजन बिना
नोटिस इश्यू हुऐ निरस्त था ,कोर्ट में कल वो खूब टाइम खाने की कोशिश करेगे ,पर आज़ क्या हुआ ये जाने पहले चन्ड्र्चूड जी का ऑर्डर पढ़ा गया ,,सरकारी वकील मिश्रा जी से पूछा ,कोर्ट ने की सहायक अध्यापक की योग्यता क्या होती है ????फ़िर पूछा की शिक्षा मित्रों की नीयोक्ती के समय उनकी क्या योग्यता थी ???फ़िर गोयल जी पूछे की क्या ये परमानेण्ट की मांग कर सकते थे ??और यही से शिक्षा मित्रों की बात बिगड़ना शुरू हो गयी,फ़िर पूछा की ये बताये क्या ये पैराटीचर्स में थे ,,,जैसे ही जबाब न में मिला जज ने हैरान होकर पूंछा की फ़िर समायोजन कैसे किया ???इसी बीच खुर्शीद जी बोले तो जज ने चुप करा दिया कहा मौका मिलेगा आपको और चुप रहे ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, केस का टर्निंग पोइंट ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, जज ने कहा की समायोजन तो अवैध है तो सरकारी वकील बोले की सर इनके जाने से व्यवस्था बिगड़ जायेगी इस पर गोयल जी तपाक से बोले की आइऐ व्यवस्था बनाने पर बहस कर लेते है (आप लोग इस शब्द पर ध्यान दे की आप बहस करे मै याची के रूप में विकल्प दे सकता हूँ ) इस पर सरकारी वकील बोले नौ नौ सर हम शिक्षा मित्र समायोजन पर बात करते है ,तो कोर्ट ने कहा की कंटिन्यू ,,कोर्ट ने कहा की क्यों न इनकी परीक्षा हो बाकी बातें और है ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,याची लाभ की प्रार्थना करे ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥dr santosh tiwari ( मेरे वकील से बातचीत पर आधारित पोस्ट )
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