खरे साहब ने एनसीटीई काउंटर जज साहब के सम्मुख प्रस्तुत किया। जज साहब ने शिक्षा मित्र प्रशिक्षण तथा टीईटी से सम्बंधित तथ्यों को
ख़ामोशी के साथ नोट किया, बहुत ही ध्यान से बहस सुनते हुए। खरे साहब ने टीईटी पास बीटीसी व बीएड का आँकड़ा सीजे साहब के सामने रखा। सीजे साहब की भौंहे तनती हुई।
टीईटी पास लोगों को
दरकिनार कर बिना टीईटी शिक्षा मित्रों के
समायोजन पर हैरान। शिवम राजन केस के अधिवक्ता
इंद्र सेन तोमर जी बोलते हुए।
# अपडेट : अधिवक्ता हिमांशु राघव ने दिया जोर
का झटका। कोर्ट में सिद्ध किया कि राज्य सरकार
के पास 16 क संशोधन लाने की शक्ति नहीं। अर्थात
राज्य सरकार ने जो टीईटी से छूट दी है वह अपने
कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर दी है। अधिवक्ता
अरविन्द श्रीवास्तव ने बखिया उधेड़ी। अब शिक्षा
मित्रों के वकीलों का नंबर आएगा।
==========================
मनोज गुप्ता लखनऊ
कोर्ट लाइव:-
प्रिय शिक्षा मित्र साथियों आज अपने केस की बहस निर्धारित समय अपराह्न २:०० बजे शुरू हुई।सबसे पहले विपक्ष के सीनियर अधिवक्ता श्री अशोक खरे ने पुनः नए सिरे से शिक्षा मित्रों को वालेन्टियर तथा समाज सेवक बताया जिसके आधार पर उन्हें नियमित रूप से सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता है उसके बाद अशोक खरे ने कहा कि इनकी नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति से होने के कारण गैर संवैधानिक है।इसके बाद श्री अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक वर्ष ५ लाख बी एड अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं उन्हें जगह नहीं दी जा रही है उसके बाद एक विपक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि सेक्शन ३८ में कहा गया कि राज्य सरकार को पावर नहीं है तो इस पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि राज्य सरकार के पास विस्तृत पावर है।उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं बल्कि केन्द्र सरकार को है इस पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति महोदय ने ओके कहकर कोर्ट को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया ।साथियों आज हमारी टीम की तरफ से सभी सदस्य तथा सीनियर अधिवक्ता श्री राधाकान्त ओझा श्री अशोक पाण्डेय एवं रमाकान्त दीक्षित तथा के के राजभर उपस्थित रहे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
ख़ामोशी के साथ नोट किया, बहुत ही ध्यान से बहस सुनते हुए। खरे साहब ने टीईटी पास बीटीसी व बीएड का आँकड़ा सीजे साहब के सामने रखा। सीजे साहब की भौंहे तनती हुई।
टीईटी पास लोगों को
दरकिनार कर बिना टीईटी शिक्षा मित्रों के
समायोजन पर हैरान। शिवम राजन केस के अधिवक्ता
इंद्र सेन तोमर जी बोलते हुए।
# अपडेट : अधिवक्ता हिमांशु राघव ने दिया जोर
का झटका। कोर्ट में सिद्ध किया कि राज्य सरकार
के पास 16 क संशोधन लाने की शक्ति नहीं। अर्थात
राज्य सरकार ने जो टीईटी से छूट दी है वह अपने
कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर दी है। अधिवक्ता
अरविन्द श्रीवास्तव ने बखिया उधेड़ी। अब शिक्षा
मित्रों के वकीलों का नंबर आएगा।
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मनोज गुप्ता लखनऊ
कोर्ट लाइव:-
प्रिय शिक्षा मित्र साथियों आज अपने केस की बहस निर्धारित समय अपराह्न २:०० बजे शुरू हुई।सबसे पहले विपक्ष के सीनियर अधिवक्ता श्री अशोक खरे ने पुनः नए सिरे से शिक्षा मित्रों को वालेन्टियर तथा समाज सेवक बताया जिसके आधार पर उन्हें नियमित रूप से सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता है उसके बाद अशोक खरे ने कहा कि इनकी नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति से होने के कारण गैर संवैधानिक है।इसके बाद श्री अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक वर्ष ५ लाख बी एड अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं उन्हें जगह नहीं दी जा रही है उसके बाद एक विपक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि सेक्शन ३८ में कहा गया कि राज्य सरकार को पावर नहीं है तो इस पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि राज्य सरकार के पास विस्तृत पावर है।उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं बल्कि केन्द्र सरकार को है इस पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति महोदय ने ओके कहकर कोर्ट को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया ।साथियों आज हमारी टीम की तरफ से सभी सदस्य तथा सीनियर अधिवक्ता श्री राधाकान्त ओझा श्री अशोक पाण्डेय एवं रमाकान्त दीक्षित तथा के के राजभर उपस्थित रहे।
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