इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षामित्र समायोजन पर बी टी सी के अधिवक्ता श्री अशोक खरे ने तमाम शिक्षामित्रो के समायोजन को अवैध कराने की पुरजोर कोशिश की। मगर मुख्य न्यायाधीश डी बाई चन्द्र चूड़ ने स्वयं अधिवक्ता खरे के प्रश्नों का जबाब देते हुए कहा कि शिक्षामित्र विगत 14 वर्षों से बेसिक विद्यालयों में अपना अमूल्य जीवन न्यूछावर करते आ रहे है
और सरकार द्वारा स्नातक शिक्षामित्रो को 2 वर्षीय बी टी सी प्रशिक्षण भी प्राप्त कराया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में प्रदेश के 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रो को अवैध कैसे माना जा सकता है। जबकि प्रशिक्षण से पूर्व हजारों स्नातक शिक्षामित्र विद्यालयो में कार्यरत थे।उधर उ0प्र0 सरकार ने 1.24 लाख शिक्षामित्रो के प्रशिक्षण की अनुमति भी एन सी टी ई से लेकर ही कराई। तो इनका प्रशिक्षण अवैध कैसे हुआ।
सरकारी सीनियर अधिवक्ता सी वी यादव ने शिक्षामित्रो का समायोजन नियमानुसार वैध बताया।
मुख्य न्यायाधीश डी बाई चंद्र चूड़ जी ने कहा कि यह मामला महाराष्ट्र में भी था। जहां भी ऐसी स्थिति थी, वहां भी राज्य सरकार ने यही प्रक्रिया अपनाई और शिक्षामित्रो का समायोजन किया। साथ में यह भी कहा कि यह मामला एक राज्य का न होकर पूरे देश का है।
इसी सम्बन्ध में कल भी सुनबाई जारी रहेगी।
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