एक शिक्षा मित्र की पोस्ट - आज इलाहबाद हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों के समायोजन प्रकरण पर लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुयी। आज भी विपक्षियों के तरफ से अशोक खरे शिक्षामित्रों के विरोध में अपना पक्ष रखा. जैसे.. शिक्षामित्र इंटर पास थे इनको समाजसेवी के हैसियत से स्कूलों में 10 महीने के लिए रखा गया.
शिक्षामित्रों का स्नातक करवाना ही
अवैध था. इनको पढाई करने पे रोक थी.
शिक्षामित्र पुरे प्रदेश में 1लाख 24 हज़ार स्नातक थे.
इसके वावजूद 48 हज़ार को
बीटीसी व स्नाक एक साथ कराया जा रहा है.
इनको टेट से छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के
पास नहीं है.
शिक्षामित्र समाजसेवी थे तो
इनको बेसिक शिक्षा अधिनियम 1981
में कैसे जोड़ दिया गया..
साथियों इन सभी बिंदुओं पर आज
विरोधियों के अधिवक्ताओं ने अपना
पक्ष रखा है।
कल फिर 2 बजे इस केस की सुनवाई होगी.
और कल सरकार के तरफ से व अपने संघ के
तरफ से अपने पक्ष को
इन्ही बिंदुओं पर जवाब देना है..!!
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
शिक्षामित्रों का स्नातक करवाना ही
अवैध था. इनको पढाई करने पे रोक थी.
शिक्षामित्र पुरे प्रदेश में 1लाख 24 हज़ार स्नातक थे.
इसके वावजूद 48 हज़ार को
बीटीसी व स्नाक एक साथ कराया जा रहा है.
इनको टेट से छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के
पास नहीं है.
शिक्षामित्र समाजसेवी थे तो
इनको बेसिक शिक्षा अधिनियम 1981
में कैसे जोड़ दिया गया..
साथियों इन सभी बिंदुओं पर आज
विरोधियों के अधिवक्ताओं ने अपना
पक्ष रखा है।
कल फिर 2 बजे इस केस की सुनवाई होगी.
और कल सरकार के तरफ से व अपने संघ के
तरफ से अपने पक्ष को
इन्ही बिंदुओं पर जवाब देना है..!!
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