पीएफ निकासी के प्रस्तावित नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को नियमों में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी खाताधारक इलाज,हाउजिंग,शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकता है।
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प्रस्तावित कानून के ऐलान के बाद से ही चिंता में पड़े पीएफ खाताधारकों के लिए यह बड़ी राहत कही जा सकती है। हालांकि मौजूदा नियम (30 अप्रैल तक लागू) के तहत कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ने के दो महीने के पश्चात अपने पीएफ की पूरी राशि निकाल सकता है।
इसके अलावा नौकरी के दौरान भी खाताधारक को
54 साल की उम्र में पीएफ की।रकम निकालने का प्रावधान है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पीएफ की
निकासी पर कई नए नियम लगाने का ऐलान किया था। 1 मई से लागू होने वाले इस प्रस्तावित नियम के तहत कोई भी एंप्लॉयी नौकरी छोड़ने या।निकाले जाने के बाद भी पूरा पीएफ नहीं निकाल सकता। उसे 58 साल के बाद ही पीएफ की पूरी राशि निकालने का अधिकार होगा।
श्रम मंत्रालय के मुताबिक हाउजिंग,गंभीर बीमारी के इलाज (अपने या परिवार के किसी सदस्य), बच्चों की मेडिकल, डेंटल और इंजिनियरिंग की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए सदस्य पीएफ की पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह राहत राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी दी गई है। यह प्रावधान इसी साल अगस्त से लागू होंगे।
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54 साल की उम्र में पीएफ की।रकम निकालने का प्रावधान है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पीएफ की
निकासी पर कई नए नियम लगाने का ऐलान किया था। 1 मई से लागू होने वाले इस प्रस्तावित नियम के तहत कोई भी एंप्लॉयी नौकरी छोड़ने या।निकाले जाने के बाद भी पूरा पीएफ नहीं निकाल सकता। उसे 58 साल के बाद ही पीएफ की पूरी राशि निकालने का अधिकार होगा।
श्रम मंत्रालय के मुताबिक हाउजिंग,गंभीर बीमारी के इलाज (अपने या परिवार के किसी सदस्य), बच्चों की मेडिकल, डेंटल और इंजिनियरिंग की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए सदस्य पीएफ की पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह राहत राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी दी गई है। यह प्रावधान इसी साल अगस्त से लागू होंगे।
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