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हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 19 सितम्बर तक बच्चों को किताबें निःशुल्क उपलब्ध करायें

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के एससी-एसटी के बच्चों व समस्त बालिकाओं को निःशुल्क किताबें मुहैया कराने की सरकारी नीति पर कहा कि 19 सितम्बर तक सभी बच्चों को किताबें निःशुल्क मुहैया करा दी जायेगी।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने यह आदेश विकास समिति की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया था कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है और सत्र प्रारंभ हुए कई माह बीत जाने के बाद भी कक्षा एक से आठ तक के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क किताबें मुहैया नहीं करायी जा रही हैं।
सरकार की तरफ बताया गया कि 8 जुलाई 2016 को बेसिक शिक्षा विभाग ने एक शासनादेश जारी कर प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि है कि वे पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण आदि को लेकर समस्त कार्य निर्धारित समय में पूरा कराएं।
इस शासनादेश के अनुसार 19 सितम्बर तक सभी प्रकार की पुस्तकें छात्रों को निःशुल्क वितरित किये जाने को कहा गया है। कोर्ट ने शासनादेश के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया और कहा कि 19 सितम्बर तक बच्चों को किताबें मुहैया करा दी जाएं।

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