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शिक्षक भर्ती में आज तय होंगे नियमावली के पेंच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई

इलाहाबाद : परिषदीय शिक्षकों की भर्ती में अभी टीईटी अंकों को लेकर नियमावली का पेंच बना हुआ है। इसको लेकर हाईकोर्ट में दर्जनों अपीलें दाखिल हुई हैं जिन पर सोमवार को एक साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई की संभावना है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों की भर्ती शुरू से ही विवादों का शिकार है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद जिन नियमों को आधार बनाकर भर्तियां कर रहा है, उनमें हुए संशोधन न्यायालय रद कर चुका है। एनसीटीई और हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले में टीईटी के अंकों का वेटेज दिए जाने की बात कही गई है लेकिन परिषद ने ऐसा नहीं किया है। लगभग पचास हजार भर्तियां इन नियमों के आधार पर किए जाने का आरोप है। ऐसी ही एक याचिका ऋषि श्रीवास्तव व अन्य 269 अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई है। अभ्यर्थियों के अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और विनय श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले भी कई अपीलें दाखिल हैं

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