इलाहाबाद : नियम खत्म होने के बाद भी पदों को कैरी फारवर्ड करने से हाईकोर्ट सख्त हो गया है। सूबे में 41610 पुलिस सिपाहियों की भर्ती में रिक्त बचे 2312 पदों को अगली भर्ती के लिए अग्रसारित (कैरीफारवर्ड) करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
सौरभ और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से इस मामले में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि 41610 सिपाहियों में विशेष आरक्षित वर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक्स सर्विसमैन और महिला) के 2312 पद योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गए। इन पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया गया, जबकि विशेष आरक्षित कोटे के रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड करने संबंधी नियम 1993 की आरक्षण नियमावली के नियम 3(5) को प्रदेश सरकार ने सात अप्रैल, 2016 को संशोधन लाकर समाप्त कर दिया है। मगर पुलिस बोर्ड ने याचीगण की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि सात अप्रैल के संशोधन का इस भर्ती पर प्रभाव नहीं होगा, इसका प्रभाव अगली भर्तियों पर लागू होगा। याची अधिवक्ता की दलील थी कि सात अप्रैल का संशोधन 41610 सिपाही भर्ती के ही मामले में किया गया है तथा संशोधन करते समय कहा गया कि रिक्त पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरने के लिए मांगी राहत के दृष्टिगत यह संशोधन किया जा रहा है, लिहाजा संशोधन इसी भर्ती से प्रभावित होगा। दूसरे कैरी फारवर्ड करने संबंधी आदेश संशोधन के बाद 29 अप्रैल 2016 को जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- अगर हाइकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ना होती तो उत्तर प्रदेश मे अखिलेश सरकार बेरोज़गारो का कीमा बना के खा जाती...
- सरकार के दावे तगड़े हैं, पढ़े-लिखों को रगड़े हैं : में कवि क्या कहना चाहता है
- 24 फरवरी के पहले बने याचियों की संख्या सरकारी हलफनामे के हिसाब से 34509
- UPTET: जल्द शिक्षक बनेंगे प्रशिक्षु, प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा की तिथि हुई घोषित
सौरभ और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से इस मामले में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि 41610 सिपाहियों में विशेष आरक्षित वर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक्स सर्विसमैन और महिला) के 2312 पद योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गए। इन पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया गया, जबकि विशेष आरक्षित कोटे के रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड करने संबंधी नियम 1993 की आरक्षण नियमावली के नियम 3(5) को प्रदेश सरकार ने सात अप्रैल, 2016 को संशोधन लाकर समाप्त कर दिया है। मगर पुलिस बोर्ड ने याचीगण की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि सात अप्रैल के संशोधन का इस भर्ती पर प्रभाव नहीं होगा, इसका प्रभाव अगली भर्तियों पर लागू होगा। याची अधिवक्ता की दलील थी कि सात अप्रैल का संशोधन 41610 सिपाही भर्ती के ही मामले में किया गया है तथा संशोधन करते समय कहा गया कि रिक्त पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरने के लिए मांगी राहत के दृष्टिगत यह संशोधन किया जा रहा है, लिहाजा संशोधन इसी भर्ती से प्रभावित होगा। दूसरे कैरी फारवर्ड करने संबंधी आदेश संशोधन के बाद 29 अप्रैल 2016 को जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
- UPTET आज से ठीक 6 दिन बाद उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के सृजनकर्ताओं का भविष्य लिखा जायेगा
- यूपी के 72825 अध्यापक भर्ती मामले में आया नया आदेश
- UPTET : 22 फरवरी को सुर्पीम कोर्ट मे इन चार बातों पर ही बहस और निर्णय होने हैं: गणेश दीक्षित
- 72825 शिक्षक मित्रों किसी भी गुट को चंदा ट्रांसफर करने में जल्दबाजी न करे : अनिल कुंडू
- एक कटु सत्य शिक्षामित्र प्रकरण पे : 22 Feb सिविल अपील के फाइनल डिस्पोजल होने के पहले
- 839 में काँट छाँट की सम्भावना हो सकती है फाइनल फैसले में ?????
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines