शिक्षक भर्ती में 'ग्रेडिंग मुद्दे' पर हुई हाईकोर्ट की सुनवाई का विस्तार पूर्वक विवरण

*ग्रेडिंग मुद्दा*आज की सुनवाई का विस्तारBy *डॉ0 राघवेन्द्र पाण्डेय प्रतापगढ़*
आज writ-A No.3293 of 2017(ज्ञानचंद्र वअन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य) की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्टके कोर्ट  नं 17 में जस्टिस मनोज गुप्ता की बेंच में हुई।
*जिसमें सरकारी वकील अशोक कुमार यादव ने परिषदीय विद्यालयों में 12460 स0अ0भर्ती प्रक्रिया  में पहले समानता का अधिकार (आर्टिकिल 14) का हवाला देकर सभी बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को जिनका प्राप्तांक 60% से अधिक है एक समान 12 12 अंक देने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए अदालत को गुमराह करने की असफल कोशिश की जिसका हमारे दिग्गज वकील अशोक खरे जी ने जबरदस्त विरोध करते हुए सरकारी वकील से 2013 के ऐसे अभ्यर्थियों का जिन्होंने बीटीसी के प्रशिक्षण में 50%से कम 33% तक प्राप्तांक पाने वाले (फेल हुए) प्रशिक्षितों को इस भर्ती में मौका क्यों नहीं दिया गया स्पस्ट करने की बात कही  जबकि 2012 तथा उसके पहले के 50% से कम 33%तक प्राप्तांक पाने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में मौका मिलने पर उसी समानता के अधिकार(आर्टिकिल14) का उल्लंघन का आरोप सरकार पर लगाते हुए जोरदार पलटवार किया।*
 *जिस पर सरकारी वकील अपने ही बुने जाल में पूरी तरह फॅस गए और अदालत के सामने गिड़गिड़ाते हुए सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए एक आखिरी मौका मांगते हुए अगली डेट मांगी*
  *इस पर जज साहब ने सरकारी वकील को लताड़ लगाते हुए 10 अप्रैल तक का समय देते हुए सरकारी वकील को अगली डेट पर काउंटर एफिडेविट लगाते हुए 2013 बैच के तथा उसके बाद के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने 60% से अधिक अंक अर्जित किये है को गुणांक में 12 अंक कैसे दिए गए की नियम सहित व्याख्या कर अदालत को अवगत कराने का स्पस्ट निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली डेट 10 अप्रैल मुक़र्रर की है।अब देखने वाली बात ये होगी अगली डेट पर सरकारी वकील का अगला पैंतरा क्या होगा।*
सभी मित्र धैर्य रखें न्याय की जीत होगी।
*डॉ0राघवेन्द्र पाण्डेय*
*प्रतापगढ़*

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