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फंस सकता है शिक्षक भर्ती में पेंच,..तो नए सिरे देना होगा आरक्षण

इविवि में शिक्षक भर्ती में कानूनी पेंच फंस सकता है। वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें यूजीसी के दिशानिर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है।
जबकि हाईकोर्ट का निर्देश के अनुसार रोस्टर विभागवार लागू किया जाना चाहिए। हालांकि
फैकेल्टी रिक्रूटमेंट सेल ने इस संबध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत करा दिया गया है।
..तो नए सिरे देना होगा आरक्षण
हाईकोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार, यदि यूजीसी दिशानिर्देश में संशोधन करती है तो नए सिरे से आरक्षण लागू करना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो. आरएस दुबे का कहना है वर्तमान विज्ञापन का स्वरूप हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं है। ऐसे में इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। वर्तमान में कैंपस में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के 517 पदों पर भर्ती होनी है।
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