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तबादला रुकवाने का दबाव डालने पर होंगे निलंबित, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नई तबादला नीति को मंजूरी

लखनऊ : कैबिनेट से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नई तबादला नीति को मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने तबादले की
गाइड लाइन स्पष्ट कर दी है।
समूह क और ख के अधिकारी एक जिले में तीन वर्ष और मंडल में सात वर्ष से अधिक तैनात नहीं रह सकेंगे। उनका तबादला किया जाएगा। भटनागर ने स्पष्ट कर दिया है कि तबादला रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश को अग्रसारित नहीं किया जाएगा।
अगर तबादला रुकवाने को कोई दबाव डलवाएगा तो उसे निलंबित भी किया जा सकता है। सभी तबादले 30 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने बुधवार को जारी आदेश में कहा है कि तबादला होने के बाद निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं होगा। उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को देनी होगी। उन्होंने नई जगह पर जाने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए कार्यक्रमों और परियोजना के संबंध में एक चार्जनोट बनाने के निर्देश दिए हैं।

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