Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

भर्ती प्रक्रिया में नहीं दी जा सकती है छूट, नियमावली से होगी भर्ती

इलाहाबाद : नियमानुसार रोजगार कार्यालय द्वारा पद अधिसूचित किये जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद छूट दिया जा सकता है, भर्ती प्रक्रिया में छूट नहीं दी सकती।
सीधी भर्ती विज्ञापन नियुक्ति अधिकारी निदेशक द्वारा ही जारी किये जा सकते हैं। तीन सदस्यीय चयन समिति भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। संस्थान ने भर्ती की जिम्मेदारी आउटसोर्सिग कंपनी हर्ष स्टाफिंग सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दी है, जो कानून व नियमों के विपरीत है। अनुदेशक पद पर सीटीआइ ट्रेंड डिग्रीधारी व डिप्लोमा होल्डर की ही नियुक्ति की जा सकती है। याची का कहना है कि संस्था के सदस्य ट्रेंड सीटीआइ डिग्री धारक हैं। उनकी नियमित नियुक्ति न कर आउटसोर्सिग से भर्ती करना उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।1 याची का कहना है कि इससे पहले भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। अब दोबारा उन्हीं पदों को विज्ञापित किया गया है।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news