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राज्य सरकार को नियमानुसार स्थानांतरण की छूट : हाईकोर्ट

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत नियमानुसार नए सिरे से कोर्ट
से अनुमति लेकर स्थानांतरण करने की छूट दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके नारायण तथा न्यायमूर्ति शशिकांत की खंडपीठ ने गौतमबुद्ध नगर जेल से हमीरपुर जेल भेजे गए सुंदर भाटी व 13 अन्य की याचिकाओं को निर्णीत करते हुए दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है कि विचाराधीन कैदियों को दूरस्थ जेलों में भेजने से स्वयं के बचाव के अधिकार से वंचित होना पड़ता है, साथ ही वह अपने लोगों व समाज से कट जाता है इसलिए बिना उचित कारण के संबंधित कोर्ट की अनुमति लिए बिना तबादला नहीं किया जा सकता।1सरकार ने कई कैदियों को कोर्ट की अनुमति लिए बिना ही दूरस्थ जेलों में भेज दिया तो कुछ को स्थानांतरित करने के बाद कोर्ट से अनुमति ली गई। 68 साल के एक कैदी के खिलाफ आगरा व फीरोजाबाद में सात केस दर्ज है। उसे आगरा से बरेली जेल भेज दिया गया।

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