विसं, इलाहाबाद : उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा है कि इस बीच सरकार जरूरी आदेश पारित कर सकती है। अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने भोलानाथ पांडेय और 12 अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। सरकार के अधिवक्ता ने समय की मांग की। गौरतलब है कि अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 8470 से बढ़ाकर 17 हजार करने के सरकार के प्रस्ताव को केंद्र से हरी झंडी मिल चुकी है।
वेतन भुगतान पर सरकार से मांगी जानकारी: समान कार्य समान वेतन के मामले में एक अन्य याची दक्ष कुमार की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि याची को वेतन भुगतान कब होगा। याचिका पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
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कोर्ट ने कहा है कि इस बीच सरकार जरूरी आदेश पारित कर सकती है। अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने भोलानाथ पांडेय और 12 अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। सरकार के अधिवक्ता ने समय की मांग की। गौरतलब है कि अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 8470 से बढ़ाकर 17 हजार करने के सरकार के प्रस्ताव को केंद्र से हरी झंडी मिल चुकी है।
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