पटना : पटना हाई कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश जारी कर कहा है कि जो छात्र अपने अंक पत्र (मार्क्सशीट) एवं प्रमाण पत्र में सरनेम (उपनाम) जोड़ना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए।
अदालत ने दो छात्र श्रेया व अंशुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई के अध्यक्ष को दो महीने के अंदर श्रेया का नाम श्रेया सिन्हा एवं अंशुल का अंशुल भारद्वाज करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही वैसे अन्य छात्र जो अपने नाम के साथ सरनेम (उपनाम) जोड़ना चाहते हैं, उनके नाम के साथ भी सीबीएसई को सरनेम जोड़ना होगा। 1बुधवार को यह आदेश न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की पीठ ने अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा की दलील सुनने के बाद दिया।
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