Advertisement

परिषदीय शिक्षिकाओं को मिली बड़ी राहत, तबादले में समय सीमा से मिली छूट

इलाहाबाद परिषदीय स्कूलों के अंतर जिला तबादलों में अध्यापिकाओं को बड़ी राहत मिली है। शासन ने राज्य की सरकारी सेवा वाले दंपती पर तबादलों में पांच साल की समय-सीमा लागू कर रखा है लेकिन, अध्यापिकाओं
को इससे सशर्त छूट देने का निर्देश जारी किया है।
केवल उन्हीं अध्यापिकाओं के स्थानांतरण पर विचार होगा, जो पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने का आवेदन करेंगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी कर रखे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर यह आदेश जारी हुआ है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया चल रही है। परिषद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। यह निर्देश जारी होने के पहले तमाम शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि सरकारी सेवा वाले दंपती को साथ रहने दिया जाए, उन पर पांच साल की सेवा पूरी करने की शर्त लागू न हो, क्योंकि सरकारी नियमावली के पदस्थापन में दंपती को एक ही जिले या फिर पड़ोस में नियुक्ति का अधिकार है। इस पर कोर्ट ने करीब तीन सौ याचिकाओं को निस्तारित करते हुए परिषद को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। 1अंतर जिला तबादले 13 जून, 2017 के शासनादेश के तहत हो रहे हैं। ऐसे में परिषद ने बदलाव करने की जगह पूरा प्रकरण शासन को भेजा था। अब शासन ने उस पर निर्णय दिया है।

sponsored links:

UPTET news