लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी-टीईटी-2017 परीक्षा के आंसर शीट
के विवाद में राज्य सरकार को संबंधित किताबें और उनके भागों को पेश करने की
अनुमति दी है।
सरकार का कहना है कि इन्हीं किताबों के
आधार पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। इस संबंध में
कोर्ट ने सरकार को 24 जनवरी तक हलफनामा पेश करने को कहा है। यह आदेश
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान और 103 अन्य
अभ्यर्थियों की एक याचिका पर दिया। इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई के
दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें उन किताबों के
विवरण मिले हैं, जिनके आधार पर विशेषज्ञों ने इस मामले में अपनी राय दी थी।
सरकार की ओर से किताबों के संबंधित भाग को पेश करने के लिए 24 जनवरी तक का
समय दिए जाने की मांग की गई। कोर्ट ने सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए
किताबें और उनके भागों को पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याची पक्ष
को भी जवाब दाखिल करने के लिए 29 जनवरी तक का समय दिया है।
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