सरकार का कहना है कि इन्हीं किताबों
के आधार पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। कोर्ट ने सरकार को 24 जनवरी तक इस संबंध में हलफनामा पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान व 103 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित किया।
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