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अंतर जिला तबादला न होने पर जवाब तलब, पांच साल की रोक से छूट दिए जाने की मांग

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार अध्यापकों के अंतर जिला तबादले पर पांच साल तक रोक के शासनादेश की वैधता याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में गंभीर रूप से बीमार अध्यापकों
को तबादला में पांच साल की रोक से छूट दिए जाने की मांग की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी समेत दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याची के अधिवक्ता डीके त्रिगुणायत का कहना है कि याची किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और बांदा जिले में सहायक अध्यापक है। डाक्टरों ने कानपुर में इलाज के लिए रेफर किया है।अंतर जिला तबादला न होने पर जवाब तलब

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