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चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का आदेश

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन प्रशिक्षु अध्यापकों को 29,334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है जिनका इस पद पर चयन होने के बावजूद नियुक्ति

नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि वह पद रिक्त हैं जिन पर याचीगण का चयन हुआ है या 29,334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक भर्ती के तहत पद रिक्त हैं तो याचीगण की नियुक्ति की जाए। सुरेंद्र कुमार और 15 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और नवीन शर्मा ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया कि याचीगण प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। 2013 में बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। याचीगण ने इसमें आवेदन किया और चयनित हो गए। लेकिन, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है।

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