राज्य कर्मचारियों का अर्जित अवकाश सेवानिवृत्ति तक जुड़ सकेगा। इस आदेश से शिक्षकों में खुशी है। अब तक तीन सौ अर्जित अवकाश होने पर अर्जित अवकाश नहीं जोड़े जाते थे।
सरकारी कर्मचारियों को हर साल 30 दिन (एक जनवरी को 15 दिन व एक जुलाई को 15 दिन) का अर्जित अवकाश मिलता है। यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते तो वह जुड़ता जाता है। लेकिन 300 दिन होने के बाद यह अवकाश जुड़ता नहीं।1300 दिन के बाद यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते तो लैप्स हो जाता है। इससे नाराज दो कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि 300 दिन अर्जिति अवकाश होने के बाद लैप्स करना अवैधानिक है। इस पर हाईकोर्ट ने 300 दिन से अधिक अर्जित अवकाश होने के बावजूद उसे सेवानिवृत्ति तक जोड़ने का आदेश सुनाया है। पांच अक्तूबर के आदेश से कर्मचारी खुश है।
अध्यापकों को मिलता है तीस दिन का अवकाश
>तीन सौ दिन होने के बाद नहीं जोड़ा जाता था- अर्जित अवकाश विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित आम शिक्षकों को यदि सहजता से प्रदान किया जाए तो तो इस आदेश की 100 प्रतिशत सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। शिक्षक भी निर्धारित कार्यावधि के अतिरिक्त कार्य करने में रुचि लेंगे। -अनुज शर्मा, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ, हापुड़
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