हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की ओर
से दाखिल अवमानना याचिका पर विशेष सचिव बेसिक शिक्षा
और आगरा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को अवमानना का
नोटिस जारी किया है। दोनों को एक माह के भीतर स्पष्टीकरण
देने के लिए कहा गया है। याचीगण का कहना है कि फुलबेंच
ने 16 मार्च 2018 के आदेश में अल्पसंख्यक संस्थानों को सौ
प्रतिशत सीटों पर दाखिला लेने की छूट दी है। इसी आधार पर
खंडपीठ ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक संस्थाओं के
मामले में दखल नहीं दे सकती है। इसके बावजूद विशेष
सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने 25 जून 219 को जारी
शासनादेश में अल्पसंख्यक संस्थाओं को मात्र 50 प्रतिशत
सीटों का कोटा दिया है। ऐसा करके उन्होंने न्यायालय के
आदेश की अवमानना की है।
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और आगरा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को अवमानना का
नोटिस जारी किया है। दोनों को एक माह के भीतर स्पष्टीकरण
देने के लिए कहा गया है। याचीगण का कहना है कि फुलबेंच
ने 16 मार्च 2018 के आदेश में अल्पसंख्यक संस्थानों को सौ
प्रतिशत सीटों पर दाखिला लेने की छूट दी है। इसी आधार पर
खंडपीठ ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक संस्थाओं के
मामले में दखल नहीं दे सकती है। इसके बावजूद विशेष
सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने 25 जून 219 को जारी
शासनादेश में अल्पसंख्यक संस्थाओं को मात्र 50 प्रतिशत
सीटों का कोटा दिया है। ऐसा करके उन्होंने न्यायालय के
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