प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र भाईयो व बहनो १२४ भोला शुक्ल रिट मे राज्य सरकार, बेसिक शिक्षा निदेशक, सर्व शिक्षा निदेशक द्वारा काउन्टर लग गया है और आप लोग काउन्टर पक्ष मे लगा है या नही इसको लेकर ज्यादा परेशान न हो। हमे आशा ही नही पूर्ण विश्नास है कि काउन्टर का जबाब राज्य सरकार द्वारा हम लोगो द्वारा तैयार करवाये गये रिट मे शामिल ग्राउन्ड व साक्ष्य के आधार पर सकारात्मक ही लगेगा क्योकि-
१- राज्य सरकार १२४ स्नातक उत्तीर्ण शिक्षामित्रो को अन्ट्रेन्ड टीचर मानते हुये आरटीईएक्ट के प्रावधान के अनुसार ही प्रशिक्षित करने के लिये एनसीटीई के पास अनुमति के लिये पत्र भेजा जिसे राज्य सरकार गलत नही कह सकती।
२- एनसीटीई ने भी १२४ को अन्ट्रेन्ड टीचर मानते हुये प्रशिक्षण करने का अनुमति पत्र दिया जिसे एनसीटीई कोर्ट मे गलत नही कह सकती।
३- १२४ की स्थिति समायोजन से पूर्व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र की हो गयी थी जिसे राज्य सरकार पुन: अप्रशिक्षित नही कह सकती।
४- एमएचआरडी ने बेसिक शिक्षा ऩियमावली, आरटीईएक्ट व एनसीटीई के मानक अनुसार योग्यता पूरी करने वाले प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र को अपग्रेड पैराटीचर मानकर ही अपग्रेड पैराटीचर का वेतनमान जारी किया जिसे एमएचआरडी भी गलत नही कह सकती।
५- राज्य सरकार के पास केवल विपक्ष मे पक्ष रखने का जबाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही रहेगा इसके अलावा कोई और जबाब नही रहेगा।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यदि राज्य सरकार व एनसीटीई ने कोर्ट मे गलत जबाब दाखिल करती है तो हमारे अधिवक्ता द्वारा उसका विरोध किया जायेगा।
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र भाईयो व बहनो की सफलता के लिये प्रयासरत आपका साथी ........
🙏🙏🙏🙏🙏🙏