सहायता प्राप्त स्कूलों में नहीं होगी शिक्षक भर्ती

जागरण संवाददाता, कन्नौज : बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रबंधतंत्र शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकेगा। शासन ने नए मानकों के निर्धारण के लिए अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं।

प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (बेसिक शिक्षा) देवप्रताप सिंह ने पूरे प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में प्रबंधतंत्र द्वारा की जाने वाली शिक्षकों की भर्ती पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भर्ती प्रक्रिया को रोकने के निर्देश जारी किए हैं, साथ ही कोई नयी भर्ती प्रक्रिया शुरू न करने की चेतावनी दी है। पत्र के मुताबिक प्रबंधतंत्र द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में भ्रष्टाचार एवं गंभीर शिकायतें लगातार मिल रहीं हैं। इस प्रक्रिया से की जाने वाली भर्तियों में पारदर्शिता का भी अभाव रहता है, जिससे गुणवत्तायुक्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। इस तरह की विसंगतियों के कारण नए मानक निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाईस्कूल नियमावली 1978 में संशोधन किया जा रहा है, इसलिए नवीन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। बीएसए ने बताया कि शासनादेश का पालन किया जाएगा। बीएसए ने ली कर्मचारियों की बैठक


नवागंतुक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी केके ओझा ने बुधवार को कार्यालय में सभी कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निश्शुल्क स्वेटर वितरण, पाठ्य-पुस्तकों के बारे में लिपिक शैलेंद्र सिंह से जानकारी की। वहीं, प्रेरणा एप व मानव संपदा पोर्टल के बारे में लिपिक उदित शुक्ला से जानकारी प्राप्त की। बीएसए ने बताया कि जिले में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। स्कूल न जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी अरविद कुशवाहा मौजूद थे।