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69 हजार शिक्षक भर्ती: सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, 60-65 कटऑफ पर भर्ती का आदेश

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers) की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। हाईकोर्ट (High court) की डबल बेंच से 90 और 97 अंक पर भर्ती प्रक्रिया करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट (High court) का यह आदेश होते ही सरकार भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा
कराने के लिए सक्रिय हो गई है। आज परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव ने आंसर की को लेकर एक सूचना जारी की है। उनकी तरफ से जारी आदेश के अनुसार पिछले साल 6 जनवरी 2019 सुपर टेट की परीक्षा कराई गई थी।

69 हजार शिक्षक भर्ती: सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, 60-65 कटऑफ पर भर्ती का आदेश

इस भर्ती प्रक्रिया की आंसर की 8 जनवरी को जारी की गई थी। प्राधिकरण की तरफ से जारी आंसर के बाद लोगों ने आपत्ति जताई थी। भर्ती प्रक्रिया की कटऑफ को हाईकोर्ट में चैलेंज किए जाने की वजह से अभी तक संशोधित आंसर की नहीं जारी की गई थी। अब 6 मई को कोर्ट से आदेश के बाद एक बार फिर से आदेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रयागराज के एलनगंज स्थित सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को जारी करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है।  लिखित परीक्षा की अंतिम आंसर की प्राधिकरण ने जारी कर दी है। अब शनिवार को दोपहर बाद प्राधिकरण आंसर की को अपलोड करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ प्रश्नों को लेकर विवाद होने के कारण प्राधिकरण एक प्रश्न पर सबको सामान अंक और दो प्रश्नों पर दो आंसर पर नंबर दे सकता है।

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बता दें, इस परीक्षा का अगले सप्ताह परिणाम भी घोषित किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) की डबल बेंच का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा कराने का आदेश दिया है। पिछले साल भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। उसके बाद उत्तरमाला जारी करते हुए आपत्ति ली गई और विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब अंतिम आपत्ति कल जारी की जाएगी।

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कोर्ट ने सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला


इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भर्ती को तीन महीने के अंदर ही पूरा करने का आदेश दिया है। लखनऊ की खंडपीठ (High Court) ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को  65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी पर शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश दिया है। पीठ के जज न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने भर्ती ( 69000 Assistant Teachers) को लेकर सरकार की तरफ से तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई है। हालांकि अब शिक्षामित्र इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Apex Court) गए है, लेकिन यूपी में भर्ती को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 

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