लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर 69000
शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के
निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
इससे प्रदेश के विद्यालय को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी।
आपको बता दें कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65 प्रतिशत अंकों के आधार पर तीन महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है।
10-10 फीसदी अंक दसवीं, बारहवीं, स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण (बीटीसी, डीएलएड या बीएड) के 60 फीसदी अंक लिखित परीक्षा के, इसके बाद शिक्षामित्रों को मिलने वाला भारांक भी मेरिट में जोड़ा जाएगा।
इससे प्रदेश के विद्यालय को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी।
आपको बता दें कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65 प्रतिशत अंकों के आधार पर तीन महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है।
ऐसे बनेगी भर्ती की मेरिट
10-10 फीसदी अंक दसवीं, बारहवीं, स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण (बीटीसी, डीएलएड या बीएड) के 60 फीसदी अंक लिखित परीक्षा के, इसके बाद शिक्षामित्रों को मिलने वाला भारांक भी मेरिट में जोड़ा जाएगा।