प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी के आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी में BTC के अंक बढ़ जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद को उसके अनुरूप आबेदन में संशोधन करने पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि स्क्रूटनी का परिणाम आने से पूर्व याची आवेदन कर चुका था. इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। मो. आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने यह आदेश दिया है। याची का कहना था कि उसने 2019 की भर्ती के लिए आवेदन किया था। BTC में उसे 1162 अंक मिले थे। यह अंक आवेदन करते समय भरे थे। उसने बीटीसी परिणाम को स्क्रूटनी का भी आवेदन किया था। स्क्रूटनी का परिणाम आने पर उसके अंक बढ़ कर 1168 हो गए।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि स्क्रूटनी का परिणाम आने से पूर्व याची आवेदन कर चुका था. इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। मो. आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने यह आदेश दिया है। याची का कहना था कि उसने 2019 की भर्ती के लिए आवेदन किया था। BTC में उसे 1162 अंक मिले थे। यह अंक आवेदन करते समय भरे थे। उसने बीटीसी परिणाम को स्क्रूटनी का भी आवेदन किया था। स्क्रूटनी का परिणाम आने पर उसके अंक बढ़ कर 1168 हो गए।