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69,000 शिक्षक भर्ती: शिक्षकों को काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उन शिक्षकों को काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है जो पहले से किसी जिले में कार्यरत हैं और अब दूसरे जिले से काउंसिलिंग के लिए आवेदन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग कराकर चयन परिणाम भी घोषित किया जाए। लेकिन, नियुक्तिपत्र जारी न किया जाए। यदि जारी किया भी जाता है तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अनिल मिश्र और 61 अन्य की याचिका पर दिया है।

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