सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी नियमावली से पूर्व एक जिले में पांच वर्ष एवं तीन वर्ष की अवधि पूरी करने वाले दो शिक्षकों ने प्रयागराज से बलिया के लिए आवेदन किया था। प्रयागराज के जिस शिक्षक ने म्यूचुअल के
लिए आवेदन किया था, वह पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुका था जबकि बलिया से प्रयागराज आने वाले शिक्षक की सेवा मात्र तीन वर्ष की है। अब नया नियम लागू होने के बाद इन अभ्यर्थियों की दावेदारी स्वत: खत्म हो गई। इन अभ्यर्थियों ने दोबारा आवेदन के बारे में जब बात की तो पता चला कि सेवा अवधि कम होने से उन्हें मौका नहीं मिलेगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि महिला अध्यापिकाएं जो विवाह के पूर्व स्थानांतरण का लाभ ले चुकी हैं दोबारा स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगी।