कोरोना महामारी के कारण रिटर्न भरने की धीमी गति को देखते हुए सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था। कारोबारियों के लिए भी अंतिम तारीख 15 फरवरी कर दी गई है।
वित्त मंत्रलय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन की समयसीमा भी एक महीना बढ़ाते हुए 31 जनवरी कर दी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा को दो महीने बढ़ाने का फैसला हुआ है। अब इसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी, 2021 होगी। इससे पहले आयकर विभाग ने बताया था कि वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक कुल 4.54 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए। पिछले साल बिना जुर्माना रिटर्न भरने आखिरी तारीख तक कुल 5.65 लोगों ने रिटर्न दाखिल किया था।
सीबीडीटी ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.56 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, पहली अप्रैल से 27 दिसंबर के बीच 1.33 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को रिफंड मिल चुका है।