बढ़ते कोरोना के मामले के बीच योगी सरकार ने जारी किया नई गाइडलाइन्स,कल से लागू होंगे यह नियम
पूरे देश में कोरोनावायरस की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है. लगातार मामलों में बढ़ोतरी देख राज्य भी नई-नई पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंगलवार शाम को लखनऊ में टीम 9 के साथ एक हाई लेवल मीटिंग्स की है जिसमें राज्य में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया गया है. हांलांकि कोरोना नियंत्रण को लेकर कुछ नए नियम लागू होंगे, जिसे लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा. बता दें कि नए नियम 6 जनवरी से लागू होंगे.
क्या है नई गाइडलाइन
राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 से 14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक के लिए बन्द कर दिया है.
किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को दो घंटे बढ़ाया जाएगा. यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा.
सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे.
शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी.
खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों की अनुमति होगी.
नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक होगा. अभी पूरे प्रदेश में यह रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है.
स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे
सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां में बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा.
यूपी में कोरोना का हाल
बता दें कि यूपी में मंगलवार को कोविड के 992 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले दिन के मुकाबले ये 42 फीसदी ज्यादा रहे हैं. सोमवार को यूपी में 572 कोरोना केस मिले थे. यूपी में कोविड संक्रमण के एक्टिव केस 3178 तक पहुंच गए हैं. हालांकि राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई थी. ज्ञात हो कि इस दौरान 1.66 लाख सैंपल की जांच की गई है. हालांकि जीनोम सीक्वेसिंग का काम तेज कर दिया गया है और नतीजे लगातार मिल रहे हैं. उत्तर प्रदेश में अभी तक 26 ओमिक्रॉन के मरीज आधिकारिक तौर पर मिले हैं.