प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 68500 शिक्षक भर्ती (Teachers Recruitment) मामले में याचिकाकर्ताओं को उनके पसंद का जिला आवंटित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बेसिक
शिक्षा सचिव 7 अप्रैल तक कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुक़दमे की अगली तारीख 11 अप्रैल को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह आदेश जस्टिस सलील कुमार राय ने धर्मेंद्र सिंह व 24 अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.- बेसिक शिक्षा के सुधार के लिए जिले में तैयारियां हुई शुरू , शिक्षकों को निर्देश मोबाइल रखें ड्रॉप बॉक्स में
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याचिका में याचियों ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें मनपसंद जिले में तैनाती नहीं दी गई. बेसिक शिक्षा सचिव ने याचियों को उनके मनपसंद जिले (प्रथम तीन) में भेजने की बजाय दूसरे जिलों में तैनात कर दिया। याचियों ने सचिव के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी. कोर्ट ने अपने 14 सितंबर 2021 के आदेश में बेसिक शिक्षा सचिव को 14 जनवरी 2022 तक याचियों को उनके मनपसंद जिले में तैनाती का आदेश दिया था. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई.
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जस्टिस सलिल कुमार राय की एकलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए 7 अप्रैल तक याचियों को उनके मनपसंद के जिले में तैनाती करने और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश बेसिक शिक्षा सचिव को दिया है.