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शिक्षक भर्ती : कहीं बगैर पद किया चयन, कहीं नियुक्ति से इनकार, जानिए आखिर क्या है पूरा मामला

 कहीं बगैर पद किया चयन, कहीं नियुक्ति से इनकार


बेरोजगार परेशान

● डिग्री कॉलेज में मिलिट्री साइंस के अतिरिक्त पद पर कर दिया चयन


● चयन के सालभर बाद नहीं मिली तैनाती तो कोर्ट पहुंचा अभ्यर्थी

● स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को शिक्षक पद पर नहीं दी नियुक्ति

● हाईकोर्ट के आदेश पर पांच साल बाद महिला को देनी पड़ी नियुक्ति

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए 2017-18 में जारी विज्ञापन में सैन्य विज्ञान-रक्षा अध्ययन के एक अतिरिक्त पद पर अभ्यर्थी विपुल सिंह का चयन 2020 में कर दिया। विपुल ने उच्च शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया तो पता चला कि प्रवक्ता के दो पदों का अधियाचन भेजा गया था जबकि आयोग ने तीन अभ्यर्थियों का चयन किया है। विपुल ने पदस्थापन के लिए काफी दौड़-भाग की लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई में पता चला कि उच्च शिक्षा विभाग ने 2013-14 में एक पद का अधियाचन भेजा था जो भरा नहीं जा सका। उसके बाद 2017 में दो पदों का अधियाचन भेजा गया। आयोग ने बिना सत्यापन कराए पूर्व में खाली रह गए एक पद को शामिल करते हुए तीन पदों पर विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कर दी।

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