सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की भर्ती सूची फिर से तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया,
"डिवीजन बेंच के आपेक्षित निर्देशों के अनुपालन में सूची फिर से तैयार करने के लिए नए कदम स्थगित रहेंगे।"
बेंच के समक्ष प्रश्न यह था-
"जब कोई व्यक्ति आरक्षण श्रेणी में प्रवेश करता है, तो क्या वह बाद में सामान्य श्रेणी में जा सकता है?"
हाईकोर्ट के आदेश में राज्य सरकार द्वारा 01.06.2020 और 05.01.2022 को जारी की गई पूर्व की मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया गया तथा नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने माना कि राज्य में सहायक अध्यापकों के चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम) की धारा 3(6) के तहत आरक्षण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के परिणाम को अन्य योग्यता के साथ शामिल करने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार करने के चरण में लागू होगा। यह माना गया कि कोई भी आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के समकक्ष मेरिट प्राप्त करता है, उसे अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के अनुसार सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। धारा 3(6) में प्रावधान है कि यदि धारा के तहत कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में मेरिट के आधार पर चयनित होता है, तो उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।
पीठ को बताया गया कि चयन प्रक्रिया के लिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) होती है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 65 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 60 अंक रखा गया था। अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने के बाद सामान्य और आरक्षित दोनों ही सूची में आ जाता है। 1 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार, आरक्षित वर्ग के लिए 65 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को सामान्य श्रेणी में ही माना जाता है, जबकि 65 से कम अंक प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य आरक्षित अभ्यर्थी को केवल आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाता है।
इसके बाद जो विवाद उठा, वह यह था कि क्या यह एटीआरई केवल अर्हता परीक्षा है या चयन प्रक्रिया का हिस्सा है। यह तर्क दिया गया कि यदि यह केवल अर्हता परीक्षा है, तो अर्हता परीक्षा के आधार पर आरक्षण तय नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पक्षों की ओर से उपस्थित वकीलों से कहा कि वे अपने द्वारा नियुक्त दो नोडल वकीलों को दलीलों पर अपने संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए यूपी राज्य को भी स्वतंत्र रूप से अपने संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की अनुमति दी गई।
वर्तमान आपेक्षित आदेश तक ले जाने वाले घटनाक्रम
उत्तर
प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कार्य करते हुए राज्य सरकार
ने राज्य द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के चयन
एवं भर्ती के लिए सेवा नियमावली, 1981 बनाई। उक्त नियमावली के नियम 8 में
सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित की गई। नियम 9 में
आरक्षण का प्रावधान था तथा नियम 14 में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की
प्रक्रिया का प्रावधान था।
इसके बाद, सहायक अध्यापकों के पदों
पर नियुक्ति के इच्छुक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान
करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 लागू किया गया। इसके बाद,
25.03.1994 को एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें आरक्षित वर्ग के
अभ्यर्थियों द्वारा छूट का लाभ लेने पर भी मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों के
स्थानांतरण की अनुमति दी गई।
वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने बेसिक
शिक्षा शिक्षकों के स्तर को सुधारने के लिए सहायक अध्यापकों के लिए
न्यूनतम योग्यता के रूप में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को शामिल करने
के लिए सेवा नियम 1981 में संशोधन किया था।
शिक्षा मित्रों के
लिए कुछ “लाभकारी निर्देशों” के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को बरकरार रखा
था। इसके बाद सेवा नियम 1981 के नियम 8(1)(ii)(ए) में सहायक अध्यापक के
रूप में नियुक्ति के लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने को
अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। नियम
14 और उसके परिशिष्ट में संशोधन करके एटीआरई अंकों का 60% वेटेज के रूप में
लिया गया था।
पहली एटीआर परीक्षा के लिए अधिसूचना के बाद इसे
न्यूनतम योग्यता के रूप में हटा दिया गया था, लेकिन नियम 14 के तहत चयन
प्रक्रिया में एक कदम के रूप में इसे जोड़ा गया था। इसके बाद एटीआरई के साथ
69,000 रिक्तियों को भरने का निर्णय लेते समय राज्य सरकार ने उम्मीदवारों
के किसी भी विभाजन या ह आरक्षण को लागू करने का उल्लेख नहीं किया। हालांकि,
एक विज्ञापन के माध्यम से यह कहा गया था कि अनारक्षित श्रेणी के लिए
न्यूनतम योग्यता अंक 65% था और आरक्षित वर्ग के लिए 60% था।
यह
कहा गया कि यह वर्गीकरण के लिए था न कि आरक्षण के लिए। यह भी स्पष्ट किया
गया कि एटीआरई पास करना केवल एक पात्रता मानदंड था और इससे नियुक्ति का कोई
अधिकार नहीं मिलता। 2019 में एक और संशोधन किया गया जिसके द्वारा एटीआरई
में उपस्थित होने के लिए पूर्व-योग्यता को 28.06.2018 से पूर्वव्यापी रूप
से जोड़ा गया, जो अधिसूचना की तारीख थी।
अधिसूचना को चुनौती देने
पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने माना कि एटीआरई केवल योग्यता
के लिए था और आरक्षण और चयन का पता लगाने के लिए भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा
नहीं था।
इस बीच, एटीआरई आयोजित किया गया जिसमें 1,46,060 पात्र
पाए गए। 2 चयन सूचियां प्रकाशित की गईं, हालांकि, कथित तौर पर, आरक्षित
उम्मीदवारों को उनके कोटे के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया,
जिससे 50% से अधिक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन हुआ। तदनुसार,
मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के बजाय आरक्षित श्रेणी में
रखा गया और उन्हें 1994 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आरक्षण नहीं मिला।
व्यथित
महसूस करते हुए, कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा
खटखटाया। एक प्रेस नोट में, राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि 1994 को ठीक
से लागू नहीं किया गया था और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 6800 और
नियुक्तियां देने के लिए एक नई सूची जारी की गई थी।
रिट
क्षेत्राधिकार में एकल न्यायाधीश ने माना कि उम्मीदवार अपनी योग्यता के
आधार पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में नहीं जा सकते। यह माना गया कि
एटीआरई-2019 में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक केवल
आरक्षण अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन के लिए थे और अतिरिक्त योग्यताएं भी
आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में जाने की अनुमति नहीं दे सकती हैं।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की टिप्पणियां
जस्टिस अताउरहमान मसूदी और जस्टिस बृज राज सिंह की पीठ ने
माना कि 07.01.2019 का परिपत्र जिसके द्वारा न्यूनतम कट-ऑफ तय किया गया
था, 1994 के अधिनियम की धारा 8 के तहत रियायत नहीं है। यह माना गया कि एक
बार आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जिसने उच्च अंक प्राप्त किए थे या सामान्य
श्रेणी के उम्मीदवार के बराबर था, एटीआरई अंकों के आधार पर आरक्षित श्रेणी
से सामान्य श्रेणी में चला गया था, तो उसे आरक्षण प्राप्त करने के
उद्देश्य से अन्य योग्यताएं जोड़ने के बाद आरक्षित श्रेणी में वापस जाने की
अनुमति नहीं दी जा सकती।
न्यायालय ने माना कि सेवा नियम, 1981
के नियम 14 के आधार पर, चयन प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद
ही मेरिट लिस्ट तैयार की जा सकती है और इसलिए, केवल एटीआरई में प्राप्त
अंकों के आधार पर पहले स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
जब
परीक्षा को कोई चुनौती नहीं दी गई और कट-ऑफ प्रतिशत निर्धारित करने वाले
07.10.2019 के परिपत्र को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, तो न्यायालय ने कहा
कि कट-ऑफ प्रतिशत तय करना राज्य सरकार के अधिकार में है। यह माना गया कि
परिपत्र के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में राज्य सरकार की मंशा का अनुमान
नहीं लगाया जा सकता।
तदनुसार, न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा
जारी की गई पूर्व मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया तथा सेवा नियमावली, 1981
के नियम 14 के अनुसार नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया तथा कहा
कि आरक्षण नीति को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) के अन्तर्गत
परिकल्पित रूप में अपनाया जाए। यह माना गया कि कोई भी आरक्षित श्रेणी का
अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के समकक्ष मेरिट प्राप्त करता है,
उसे 1994 अधिनियम की धारा 3(6) के अनुसार सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा।
केस: रवि कुमार सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य डायरी संख्या - 38554/2024