देश के लाखों केंद्रीय एवं राज्य सरकार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिविल रिट याचिका संख्या 2490 एवं केस संख्या 8222/2024 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए पेंशन कम्यूटेशन (Commutation of Pension) से जुड़ा बड़ा आदेश पारित किया है।
अब पेंशन की कम्यूटेशन राशि की वसूली अवधि
15 वर्षों के बजाय केवल 10 वर्ष 8 माह (128 माह) ही होगी।
📌 सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि
➡️ मौजूदा समय में ब्याज दरों में भारी गिरावट आ चुकी है
➡️ ऐसे में 15 वर्षों तक पेंशन कटौती करना अन्यायपूर्ण और अनुचित है
इसी आधार पर अदालत ने वसूली अवधि को घटाने का निर्देश दिया।
🔍 कम्यूटेड पेंशन क्या होती है?
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रिटायरमेंट के समय कर्मचारी
अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में लेता है -
इसके बदले उसकी मासिक पेंशन कुछ वर्षों तक कम कर दी जाती है
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इसी प्रक्रिया को पेंशन कम्यूटेशन कहा जाता है
🕰️ पहले क्या नियम था?
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Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 के अनुसार
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कम्यूटेशन की गई पेंशन
15 वर्षों (180 माह) बाद पूरी तरह बहाल होती थी
✅ अब क्या बदला?
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सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार
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अब 128 माह (10 वर्ष 8 माह) में ही
कम्यूटेशन राशि की पूरी वसूली हो जाती है -
इसके बाद पेंशन काटना अनुचित माना जाएगा
🎯 फैसले का सीधा लाभ
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पेंशनधारकों की पूर्ण पेंशन 4 साल 4 माह पहले बहाल होगी
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मासिक आय में वृद्धि
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वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुकून और स्थिरता
🧑🏫 किन पर लागू होगा यह फैसला?
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✔️ केंद्र सरकार के कर्मचारी
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✔️ राज्य सरकार के कर्मचारी
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✔️ सभी पेंशनधारक जिनकी पेंशन कम्यूट की गई है
यह निर्णय देशभर के लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आया है।
📌 निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
➡️ पेंशनधारकों के हित में
➡️ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप
➡️ और सामाजिक न्याय की दिशा में
एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
