न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने
केंद्र सरकार से कहा कि आप जजों की नियुक्ति 24 घंटे में कर देते हैं तो
आपको 48 घंटों के भीतर अदालती आदेश का भी पालन करना चाहिए
नई दिल्ली। अदालती आदेश का पालन करने में सुस्ती दिखाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जमकर क्लास लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश में सरकार 24 घंटे में जज नियुक्त कर देती है लेकिन यही फुर्ती अदालती आदेश का पालन करने में कहां चली जाती है।
नई दिल्ली। अदालती आदेश का पालन करने में सुस्ती दिखाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जमकर क्लास लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश में सरकार 24 घंटे में जज नियुक्त कर देती है लेकिन यही फुर्ती अदालती आदेश का पालन करने में कहां चली जाती है।